जावद। श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा आरोपी के कब्जे से अवैध हाथ भट्टी की कच्ची शराब पाई जाने पर आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अपर लोक अभियोजक दिनेश वैद्य द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 13.07.2020 की शाम 07 बजे ग्राम मोड़ी की है। थाना जावद में पदस्थ एसआई कमलेश गौड़ को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि गांव मोडी का कमल हाथ भट्टी की कच्ची शराब लेकर अपने घर तरफ गया हैं। सूचना पर से आरोपी के घर में दो नीले रंग की प्लास्टिक की केनों में हाथ भट्टी कच्ची शराब होना पाया गया। जो करीब 55 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब बल्क मात्रा में थी, जिस पर शराब को जप्त कर व आरोपी को गिरफ्तार करने के पश्चात् थाना जावद में अपराध क्रमांक 254/2020 धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया। थाना जावद द्वारा आरोपी को अधिनस्थ न्यायालय जावद के समक्ष पेश किया जहां आरोपी की जमानत खारिज कर जेल भेज दिया था, जिसके पश्चात् आरोपी द्वारा अपर सत्र न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया।
अपर लोक अभियोजक दिनेश वैद्य द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया कि आरोपी के कब्जे से अवैध रूप से बल्क मात्रा में हाथ भट्टी कच्ची शराब पाई गई। जो की एक गंभीर अपराध हैं, इसलिए आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया जायें। नीतिराज सिंह सिसौदिया, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा आरोपी कमल पिता गोवर्धनलाल बाबरी, उम्र-35 वर्ष, निवासी-ग्राम-मोडी, थाना-जावद, जिला-नीमच द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।