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अवैध अफीम रखने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर जेल भेजा

Neemuch Headlines July 21, 2020, 1:20 pm Technology

जावद। नीतिराज सिंह सिसौदिया़, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा अवैध अफीम रखने वाले आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का अपर लोक अभियोजक द्वारा विरोध करने पर निरस्त किया गया। अपर लोक अभियोजक दिनेश वैद्य द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 09.12.2018 को थाना रतनगढ़ की है। थाना रतनगढ़ पुलिस द्वारा मुखबीर सूचना के आधार पर नाकाबंदी करके वाहन एमपी 44 वीसी 1890 को रोका तथा आरोपी बाबूलाल के अदिपत्य से 4.2 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ जप्त की जिस पर आरोपी को गिरफ्तार कर थाना रतनगढ़ में अपराध क्रमांक 266/2018 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। थाना रतनगढ़ द्वारा आरोपी को अपर सत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। दिनेश वैद्य, अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि आरोपी से अवैध मादक पदार्थ वाणिज्यिक मात्रा में जप्त किया, जो की एक गंभीर अपराध हैं। इसलिए आरोपी की जमानत निरस्त की जाये। नीतिराज सिंह सिसौदिया़, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा आरोपी बाबूलाल पिता नारायणचंदेल, उम्र-40 वर्ष, निवासी-ग्राम-धनौतिया, तहसील मनासा, जिला-नीमच द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।

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