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छेड़छाड मे जप्त मोबाईल फरियादिया को नहीं मिला।

Neemuch Headlines July 21, 2020, 1:19 pm Technology

नीमच। नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा महिला से छेड़छाड करने के मामले में जप्तशुदा मोबाईल का फरियादिया की ओर से प्रस्तुत सुपुर्दगी आवेदन निरस्त किया गया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 30.06.2020 को सुबह के लगभग 11 बजे ग्वालटोली की हैं। फरियादिया द्वारा थाना नीमच सिटी पर रिपोर्ट लिखाई की उसके मोहल्ले का प्रदीप आये दिन उसे देखकर गंदे इशारे करता हैं तथा आरोपी कही से उसका मोबाईल नंबर पता कर बार-बार गंदे मैसेज करता हैं। जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच सिटी पर अपराध क्रमांक 247/20, धारा 354, 354ए, 354डी, 509, 506 भा.द.वि. के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा घटना की जांच पडताल हेतु आरोपी तथा फरियादिया दोनों का मोबाईल जप्त किया। जिस पर फरियादिया ने अपने मोबाईल को प्राप्त करने के लिए न्यायालय के समक्ष सुपुर्दगी आवेदन प्रस्तुत किया। नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा वर्तमान में फरियादिया का मोबाईल विवेचना हेतु आवश्यक होने तथा विवेचना जारी होने के कारण न्यायालय ने फरियादिया की ओर से प्रस्तुत सुपुर्दगी आवेदन खारिज कर दिया।

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