नीमच। सदाशिव दांगौडे़, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा धनिया चोरी करने वाले आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा के अंतर्गत जेल भेजा गया। एडीपीओ श्रीमती कीर्ति चाफेकर द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 27.08.2019 की रात्रि ग्राम दारूखेडा की है। फरियादी बबलू धाकड़ ने थाना बघाना में इस बात की रिपोर्ट लिखाई की घटना दिनांक को उसके गांव के दुसरे मकान में जहां धनिये की 70 बोरियां रखी थी वहां लगभग शाम के 7 बजे ढोर बांधकर तथा धनिया की बोरियां गिनकर अपने घर चला गया था। अगले दिन उसने दुसरे मकान में जाकर देखा की बाडे़ की दिवाल की पास धनिया बिखरा हुआ था। फिर उसके द्वारा धनिया की बोरियां गिनी तो उसमें 11 बोरिया कम निकली, जो किमत लगभग 30800 रूपये का था। कोई अज्ञात व्यक्ति धनिये की बोरियों को चुरा ले गया था। जिस पर फरियादी ने रिपोर्ट थाना बघाना में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 231/2019 धारा 457, 380 भादवि में पंजीबद्ध कराई। विवेचना व तहकीकात के दौरान आरोपीगण अनोखिलाल व गणपत को गिरफ्तार कर नीमच न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां पुलिस थाना बघाना द्वारा आरोपीगण का जे0आर0 (न्यायिक अभिरक्षा) आवेदन प्रस्तुत किया गया। सदाशिव दांगौडे़, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपीगण (1) अनोखिलाल पिता रामचंद्र बावरी, उम्र-35 वर्ष तथा (2) गणपत पिता धनराज बावरी, उम्र-40 वर्ष दोनों निवासीगण-धामनिया रोड़, थाना-छोटी सादडी (राजस्थान) की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत कर जेल भेजा।