मनासा। धर्म कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा दहेज के लिए बहु की हत्या करने वाले आरोपीगण की संपत्ति कुर्क करने का आदेश किया गया। सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ योगेश कुमार तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 23.04.2020 अरनिया चंद्रावत की है। थाना मनासा में मृतिका की घटना दिनांक को ससुराल में मृत्यु होने की सुचना मिली, जिससे मर्ग क्रमांक 21/20 कायम किया गया। घटना की जांच पडताल करने पर पता चला की मृतिका का तीन महिने पहले ही गोना हुआ था तब से मृतिका ससुराल में रह रही थी। इस बीच मृतिका दो तीन बार अपने पिहर भी गई थी जहां उसने उसके परिवारजनों को बताया की उसका पति अर्जुन, सास कंकुबाई, ससुर सद्दाराम उसे दहेज के लिए प्रताडित करते थे तथा ताने देते थे की तेरे घर वालो ने दहेज कम दिया हैं। संर्पूण जांच करने पर आरोपीगण के विरूध थाना मनासा में अपराध क्रमांक 147/2020 धारा 304बी, 34 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। आरोपी अर्जुन वर्तमान में न्यायिक निरोध में है तथा आरोपीगण कंकुबाई व सद्दाराम फरार हैं व आस-पास तलाश करने पर आरोपीगण की कोई जानकारी नहीं मिली, थाना मनासा द्वारा आरोपीगण कंकुबाई व सद्दाराम की चल-अचल संपत्ति की कुर्क करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। धर्म कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध प्रस्तुत धारा 82, 83 द.प्र.स. का आवेदन स्वीकर कर आरोपीगण की चल-अचल संपत्ति को कुर्क करने हेतु कुर्की वारंट जारी किया गया।