मनासा। धर्म कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा अवैध हाथ भट्टी की कच्ची शराब का परिवहन करने वाले आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन को अभियोजन द्वारा विरोध करने पर खारिज कर जेल भेजा गया। सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ योगेश कुमार तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 14.07.2020 को दोपहर 3ः30 बजे रामपुरा की है। थाना रामपुरा में पदस्थ एएसआई अमरसिंह खराड़ि को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई की हनुतिया गांव के रतनलाल व श्यामलाल मोटरसाईकल आरजे 20 12एम 0972 से जन्नौद पुलिया के पास दो नीले रंग की प्लास्टिक की केन में अवैध हाथ भट्टी की कच्ची शराब लेकर खडे़ हैं। जो कही बेचने जाने वाले हैं। सूचना पर से मय फौर्स के मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुॅचे जहां उक्त दोनों आरोपीगण पुलिस को देकर भागने लगे जिन्हें हमराह फोर्स की मदद से पकडा गया व नाम, पता पुछने पर उन्होने अपना नाम रतनलाल व श्यामलाल, निवासीगण- हनुतिया का होना बताया। आरोपीगण के कब्जे से नीले रंग की दो केनों को जप्त किया गया व उक्त केनों की जाॅच करने पर उनमें से एक कैन में 25 लीटर तथा दूसरी कैन मे 30 लीटर कुल 55 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब बल्क मात्रा में पाई गयी, जिस पर से आरोपीगण को गिरफ्तार कर थाना रामपुरा में अपराध क्रमांक 95/2020 धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया। आरोपीगण को मनासा न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहाँ आरोपीगण द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया कि आरोपीगण द्वारा अवैध रूप से बल्क मात्रा में हाथ भट्टी कच्ची शराब को बेचने के लिए परिवहन कर रहे थे। जो कि एक गंभीर अपराध हैं, इसलिए आरोपीगण द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया जायें। धर्म कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपीगण (1) रतनलाल पिता भोना मेघवाल, उम्र-55 वर्ष, तथा (2) श्यामलाल पिता कारूलाल मेघवाल, उम्र-45, दोनों निवासीगण-ग्राम-हनुतिया, जिला-नीमच द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेज दिया गया।