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आरोपी द्वारा प्रस्तुत जप्तशुदा ट्रैक्टर का सुपुर्दगी आवेदन निरस्त।

neemuch headlines July 1, 2020, 4:50 pm Technology

नीमच। श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, नीमच द्वारा फरियादी का खेत हाक कर उसके साथ मारपीट करने वाले आरोपी की ओर से प्रस्तुत जप्तशुदा ट्रैक्टर का सुपुर्दगी आवेदन अभियोजन द्वारा लिखित आपत्ति करने पर निरस्त किया गया। अभियोजन मीडिया सेल को एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 25.06.2020 को सुबह 9 बजे ग्राम जावी में फरियादी घनश्याम जोशी उसके व उसके भाई आरोपी राजेश जोशी के शामिलाती खेत पर गया तो उसने देखा की उसका भाई राजेश टैक्टर क्रमांक एमपी 14 बी 8153 से फरियादी के हिस्से वाले खेत का हाक रहा था। जब फरियादी ने मना करा तो राजेश उसकी पत्नी अनिता व लडके सुनील ने फरियादी के साथ मारपीट की जब फरियादी की पत्नी कमलाबाई व उसका पुत्र तरूण बीच-बचाव करने आया तो आरोपीगण ने उनके साथ भी मारपीट की। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना नीमच सिटी पर की जिस पर से आरोपी के विरूद्ध अपराध 236/20 धारा 323, 294, 506, 34, 447 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस नीमच सिटीे ने विवेचना के दौरान फरियादी के खेत में हांकने वाले टैªक्टर को जप्त किया, जिसको सुपुर्दगी पर प्राप्त किये जाने हेतु आरोपी राजेश द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपी द्वारा प्रस्तुत आवेदन का लिखित में विरोध करते हुए तर्क रखा कि आरोपी फरियादी के खेत को टैक्टर से हांक रहा था तथा जप्तशुदा टैक्टर फरियादी व आरोपी के नाम पर है तथा फरियादी की अनापत्ती के बिना आरोपी को टैक्टर सुपुर्दगी पर नहीं दिया जाना चाहिए। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, नीमच द्वारा आरोपी राजेश पिता भेरूलाल जोशी, उम्र-45 वर्ष, निवासी-ग्राम जावी, द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगी आवेदन निरस्त किया गया।

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