नीमच! नीमच जिले में लोक स्वास्थ्य एवं लोक हित में नोवेल कोरोना वायरस (COVID19) व उससे जनित बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम तथा जिले की तहसील जावद एवं मनासा में कोरोना वायरस संकमण के फैलाव पर सख्ती से नियंत्रण हेतु संपूर्ण नीमचे जिले की राजस्व सीमा में अन्य जिलों या प्रदेशों के हॉटस्पॉट वाले स्थानों से जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को अपने आगमन की सूचना संबंधित पुलिस थाने पर देना तथा 14 दिवस तक संस्थागत (Institutional) क्वारंटाईन में रहना अनिवार्य किया गया है। कलेक्टर जितेन्द्र सिंह राजे द्वारा जारी आदेशानुसार ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो अन्य जिलों या प्रदेशों के हॉटस्पॉट वाले स्थानों से नीमच जिले की सीमा में प्रवेश करेगा । उसे अनिवार्य रूप से संबंधित थाने पर अपनी जानकारी देना होगी एवं 14 दिवस तक संस्थागत (Institutional) क्वारंटाईन में रहना होगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा या जानकारी छुपाएगा तो उसके विरुद्ध राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं भारतीय दण्ड विधान की सुसंगत धारा के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।