नीमच । कलेक्टर हिमांशु चंद्रा द्वारा म.प्र.आबकारी अधिनियम के तहत 26 जनवरी 2026 (गणतंत्र दिवस) को नीमच जिले की सभी कंपोजिट मदिरा दुकाने, एफ.एल.6, थौक सैनिक कैंटीन, एफ.एल.-7, फुटकर सैनिक कैंटीन तथा एफ.एल.-2, रेस्तरा, बार, एफ.एल.-3, होटल, बार बंद रखने और मदिरा का विक्रय का विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया गया है।
उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधितों को दिए गए है।