नीमच। श्रीमती अंकिता गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला नीमच के द्वारा मकान निर्माण के ठेके के रूपये के हिसाब व लेनदेन के विवाद के कारण फरियादी के साथ मारपीट उसकी नाक तोड़ने वाले आरोपी ठेकेदार शक्तिपाल उर्फ छोटू पिता दशरथ तेली, उम्र-48 वर्ष, निवासी-खेड़ी मोहल्ला, नीमच सिटी, नीमच को धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 06 माह के सश्रम कारावास व 3000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 5 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 28.09.2021 को सुबह के लगभग 09ः25 बजे ग्राम रावणरूण्डी, नीमच सिटी की हैं। घटना दिनांक को फरियादी जमुनिया बालाजी दर्षन करने जा रहा था, जैसे ही वह ग्राम रावणरूण्डी में उसकी मोहिनी काकी के मकान के पास पहुंचा, तभी वहां पर उसे आरोपी मिला, जिसको उसने अपना मकान बनाने का ठेका दिया था। आरोपी उससे बोला कि तूने मेरा काम का हिसाब नहीं किया, तो इस बात पर फरियादी ने उससे कहा कि जितना काम तुमने किया, उतने पैसे मैंने दे दिए हैं। इसी बात पर ओर विवाद करते हुवे आरोपी ने फरियादी के साथ मारपीट करते हुवे उसके नाक पर मुक्का मार दिया, जिससे उसके नाक की हड्डी टूट गई थी। आस-पास उपस्थित लोगो द्वारा बीच-बचाव किया गया।
फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच सिटी में अपराध पंजीबद्ध किया जाकर आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी कोे उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा की गई।