नीमच। श्रीमान् अंकित जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच के द्वारा खेत के विवाद के कारण धारदार हथियारों से एक-दूसरें के साथ मारपीट कर चोटे पँहुचाने वाले एक पक्ष के तीन आरोपीगण (1) श्यामलाल पिता प्रभूलाल मेघवाल, उम्र-43 वर्ष, (2) नरेन्द्र पिता मदनलाल मेघवाल, उम्र-27 वर्ष एवं (3) फकीरीबाई पति श्यामलाल मेघवाल, उम्र-38 वर्ष और दुसरे पक्ष के तीन आरोपीगण (1) मनीष पिता बगदीराम मेघवाल, उम्र-27 वर्ष, (2) गुड्डीबाई पति बगदीराम मेघवाल, उम्र-44 वर्ष एवं (3) पूजा पिता बगदीराम मेघवाल, उम्र-28 वर्ष, सभी निवासी-ग्राम उमाहेड़ा, जिला नीमच को धारा 324/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 06-06 माह के सश्रम कारावास एवं 500-500रू. अर्थदण्ड और धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500-500रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री पारस मित्तल द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 08 वर्ष पूर्व दिनांक 15.12.2017 को दिन के लगभग 02ः30 बजे ग्राम उमाहेड़ा स्थित दोनो पक्षकारों के पास-पास स्थित खेत की हैं। दोनो पक्षकारों का आपस में एक-दूसरें से खेत का विवाद चल रहा हैं, इसी बात को लेकर घटना दिनांक को आपस में विवाद हो गया था, जिस कारण दोनो पक्षकारों द्वारा आपस में एक-दूसरे के साथ लात-घूंसो, काँच की बोतल, फावड़ा व दराती से मारपीट करके चोटे पँहुचाई थी। घटना स्थल के आसपास वाले खेत पर मौजूद लोगो द्वारा बीच-बचाव किया गया। दोनो पक्षकारों के द्वारा एक-दूसरें के विरूद्ध पुलिस थाना नीमच सिटी में रिपोर्ट लेख कराई गई। पुलिस ने विवेचना के दौरान दोनो पक्षकारों के आहतगण का मेडिकल कराये जाने के बाद आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में दोनो पक्षकारों के फरियादीगण, आहतगण एवं बीच-बचाव करने वाले चश्मदीद साक्षीगण सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओं पारस मित्तल द्वारा की गई।