Latest News

राशन सामग्री की कालाबाजारी करने वाले 05 आरोपीगण को 04-04 वर्ष का सश्रम कारावास

Neemuch headlines December 18, 2025, 4:38 pm Technology

नीमच। श्रीमान् राकेश कुमार शर्मा, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा राशन की खाद्य सामग्री का परिवहन कर उसको शासकिय उचित मूल्य की दूकान पर नहीं पँहुचाकर उसकी कालाबाजारी करने वाले 05 आरोपीगण (1) जसवंतसिंह पिता मानसिंह चौहान, उम्र-43 वर्ष, निवासी-ग्राम जमुनियारावजी, थाना मनासा, जिला नीमच, (2) सद्दाम मेव पिता उस्मान मेव, उम्र-26 वर्ष, निवासी-जोशी मोहल्ला, मल्हारगढ़, जिला मंदसौर, (3) आसिफ मेव पिता एहमद हुसैन मेव, उम्र 33 वर्ष, निवासी-पुराना बाजार, मल्हारगढ़, जिला मंदसौर, (4) लोकेश उर्फ सोनू पिता कैलाश तिवारी, उम्र-26 वर्ष, निवासी-शांतिनगर, नीमच सिटी, जिला नीमच एवं (5) मेहरबानसिंह पिता पीरूसिंह परमार, उम्र-51 वर्ष, निवासी-ग्राम बेरागढ़, थाना देवास, जिला देवास को धारा 407/120बी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 04-04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000-5000रू. अर्थदण्ड से एवं धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000-5000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विवेक सोमानी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि आवेदन-पत्र एवं सूचना प्राप्त होने पर दिनांक 31.01.2022 को ग्राम मांगरोल व बोरदियाकलां स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जितेन्द्र नागर, डीपीएनयू दीपक महेश्वरी एवं सहायक आपूर्ति अधिकारी आर. एन. दिवाकर की संयुक्त टीम जाँच करने पँहुची,। जहा पर जाँच किये जाने पर राशन सामग्री 190 क्विंटल 86 किलोग्राम गेहूं, 11 किलोग्राम शक्कर एवं 706 किलोग्राम नमक जो कि विनायक रोड़ लाईन्स, देवास के ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.जी. 0305 से दिनांक 25.01.2022 को उपरोक्त दुकानों के लिये भर कर भेजा गया था वह वहां पर नहीं पँहुचा हैं। जाँच टीम द्वारा वेयर हाउस नागरिक आपूर्ति प्रदाय केन्द्र पर पहुंचकर भी जाँच की गयी, जिसके अनुसार उक्त खाद्य सामग्री को ट्रक के चालकगण आसिफ व सद्दाम को विनायक रोड़ लाईन्स के कमिशन ऐजेन्ट आरोपीगण जसवंतसिंह एवं लोकेश के माध्यम से भिजवायी गई थी, किन्तु खाद्य सामग्री उक्त राशन दुकानों पर नहीं पहुंचायी गयी। जाँच में दोषी पाये जाने पर आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। विवेचना में यह पाया गया कि श्री विनायक रोड़ लाईन्स, देवास का प्रोपराईटर मेहरबानसिंह परमार एवं दोनो कमीशन ऐजेन्ट जसवंत चौहान व लोकेश तिवारी तथा दोनो चालक सद्दाम खां व आसिफ मेव के द्वारा शासकिय उचित मूल्य की दुकान पर भेजी जाने वाली खाद्य सामग्री का परिवहन किये जाने के दौरान उसकी अफरा-तफरी कर कालाबाजारी कर दी गई तथा उसको दुकानों पर नहीं पँहुचाया गया।

विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार किया जाकर आवश्यक अनुसंधान के उपरांत अभियोग-पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में जाँच दल एवं विवेचक सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराया जाकर आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह पाते हुवे कि आरोपीगण द्वारा आम लोगों के वितरित की जाने वाली खाद्य सामग्री का बेईमानीपूर्ण रूप से दुर्विनियोग किया गया हैं, जिससे की वह खाद्य सामग्री आमजन एवं गरीब लोगों को प्राप्त नहीं हो सकी हैं, इसलिये आरोपीगण को उपरोक्तानुसार कठोर दण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओं विवेक सोमानी द्वारा की गई।

Related Post