नीमच। नीमच जिला लोक अभियोजक कार्यालय मिडिया प्रभारी एडवोकेट अली असगर ने बताया घटना इस प्रकार है कि उपनिरीक्षक रउफ खान दिनांक 16.07.2019 को थाना नारकोटिक्स सेल इंदौर प्रकोष्ठ नीमच पर उपस्थित होकर विश्वसनीय मुखबिर ने थाने पर उपस्थित होकर सूचना दी गई कि "पंजाब राज्य का जसप्रितसिंह पिता बलवीरसिंह पंजाबी उसके साथी गुरूसेवक उर्फ विक्की पिता बलवीरसिंह के साथ मिलकर अपने सफेद मुंह के सफेद बॉडी के लाल रंग के पेट्टे वाली अशोक लिलेंड ट्रक कमांक पी.बी. 11 सी.बी 2944 में सायकिल के पार्टस के खोखों के बीच अफीम पौधे के डोडाचूरा के 10-11 काले प्लास्टिक के कट्टे, किसी ढाबे से भरकर, छिपाकर, दलौदा मंदसौर के रास्ते होते हुए पंजाब राज्य किसी तस्कर को एक डेढ घंटे के अंदर देने जाने वाला है।
यदि जैतपुरा फंटा नीमच फोरलेने के आसपास नाकाबंदी की जावे तो उक्त व्यक्तियो को डोडाचूरा एवं ट्रक सहित पकड़ा जा सकता है। सूचना को थाना नारकोटिक्स सेल इंदौर के रोजनामचाआम में दर्ज किया गया। तत्पश्चात् मौके की कार्यवाही हेतु फोर्स मय शासकीय वाहन से सूचना की तस्दीक हेतु जैतपुरा फंटे के पास फोरलेन रोड़ नारकोटिक्स विंग के सामने के लिये रवाना हुये।
तथा गुखबिर के बताये स्थान पर पहुचंकर शासकीय वाहन को साइड में खड़ा कर नाकाबंदी की गई, कुछ समय पश्चात् मुखबिर के बताये अनुसार वाहन भाटखेडा की ओर से जैतपुरा फंटे की तरफ आता दिखायी दिया। जिसे हमराही फोर्स एवं पंचान की मदद दद से रोककर चालक सीट पर बैठे व्यक्ति से नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम गुरूसेवक उर्फ विक्की पिता बलवीर सिंह जाति बंजाबी तथा क्लीनर साईड में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम जसप्रितसिंह पिता बलवीर सिंह पंजाबी निवासीयान अल्होरा कलां जिला पटियाला, पंजाब के होना बताया।
तथा उनके कब्जे वाली ट्रक की तलाशी लेने पर जिसमें तिरपाल हटाकर देखने पर, साईकिल के पार्ट्स के बिच में काले रंग के 11 प्लास्टिक के बोरे, जिसमें 303 किलो ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा होना पाया गया।
जिसके बाद आरोपीगण को उनके आपराधिक कृत्य की जानकारी देकर गिरफ्तार किया गया। आरोपीगण का उक्त आपराधिक कृत्य धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के तहत होने ने से अपराध क्रमांक 51/2019 पर दर्ज कर सम्पूर्ण विवेचना के पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसका प्रकरण 04/20 पर दर्ज होकर उक्त प्रकरण में समस्त महत्वपूर्ण अभियोजन साक्ष्य लोक अभियोजक द्वारा करायी गई। जिस पर माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय एनडीपीएस कोर्ट नीमच के न्यायाधीश श्रीमान जितेन्द्रकुमार बाजोलिया द्वारा दिनांक 19.11.2025 को आरोपी जसप्रितसिंह पिता बलवीरसिंह आयु 39 वर्ष, निवासी अल्होरा कला, थाना नाभा जिला पटियाला पंजाब को 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,50,000/-रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा आरोपी गुरूसेवक उर्फ विक्की पिता बलवीरसिंह फरार है।
प्रकरण में म०प्र० शासन कि ओर से प्रभावी पेरवी जिला लोक अभियोजक नीमच चंचल बाहेती द्वारा की गई।