नीमच । जिला लोक अभियोजक कार्यालय मिडिया प्रभारी एडवोकेट अली असगर ने बताया घटना इस प्रकार है कि दिनांक 13.06.2019 को नागेश यादव थाना जीरन पर उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था उसे उसके विश्वसनीय मुखबिर ने थाना उपस्थित होकर सूचना दी कि ग्राम हैदरवास मंदसौर का गोपाल पिता गोतम मीणा सफेद महिन्द्रा पिकअप कमांक एम.पी. 14 जी. सी. 0421 के केबिन के उपर बनी बॉडी पर ॐ लिखा है, में लहसून के कट्टो के नीचे छिपाकर मादक पदार्थ डोडाचुरा नारायणगढ़ तरफ से भरकर मल्हारगढ़, भाटखेड़ा होते हुए राजस्थान तरफ किसी तस्कर को देने जाने वाला है ।
यदि तत्काल हर्कियाखाल फंटा फोरलेनपर नाकाबंदी की जावे, तो सफलता मिल सकती है, अन्यथा माल मुलजिम के खुर्द-बुर्द होने की पूर्ण संभावना है" सूचना विश्वसनीय होने से थाने पर उपस्थित फोर्स तथा पंचानगण मय शासकीय वाहन एम.पी. 03ए-2102 सहित मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचकर शासकीय वाहन रोड़ किनारे खडाकर नाकाबंदी प्रारंभ की, जिसके थोडी देर पश्चात् मल्हारगढ़ तरफ से मुखबिर सूचना के बताए अनुसार, सफेद महिंद्रा पिकअप के पास आने पर पिकअप वाहन का नंबर देखते एम.पी. 14 जी.सी. 0421 लिखा होना पाया गया, जिसे हमराह फोर्स की मदद से रोका। गाडी चला रहे व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम गोपाल पिता गौतम जाति मीणा उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम हैदरवास थाना वायडीनगर जिला मंदसौर का रहने वाला बताया। उपनिरीक्षक नागेश यादव द्वारा संदेही को मुखबिर सूचना से अवगत कराते हुए उसकी तथा उसके कब्जे वाली महिन्द्रा पिकअप की तलाशी ली जिसमें प्लास्टिक के 65 कट्टो में लहसून एवं उनके नीचे दबे 07 काले रंग के प्लास्टिक के कट्टे रखे थे जिनका मूहं खोलकर देखने पर उनमें डोडाचूरा होना पाया गया।
मौके पर समस्त कार्यवाही पूर्ण कर आरोपी गोपाल मीणा को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। तत्पश्चात् संपूर्ण विवेचना उपरांत गिरफ्तार आरोपी गोपाल तथा फरार आरोपी कंवरलाल के विरूद्ध अपराध धारा 8/15,25 एवं 29 एनडीपीएस एक्ट का सिद्ध पाया जाने से आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसका प्रकरण 55/19 पर दर्ज होकर उक्त प्रकरण में समस्त महत्वपूर्ण अभियोजन साक्ष्य लोक अभियोजक द्वारा करायी गई। जिसपर माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय एनडीपीएस कोर्ट नीमच के न्यायाधीश श्रीमान जितेन्द्रकुमार बाजोलिया द्वारा दिनांक 29.10.2025 को आरोपी गोपाल मीणा को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,00,000/- रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में म०प्र० शासन कि ओर से प्रभावी पेरवी जिला लोक अभियोजक नीमच श्री चंचल बाहेती द्वारा की गई ।