Latest News

71 किलो अफीम की तस्करी करने वाले दो आरोपी को 14-14 वर्ष का सश्रम कारावास ।

Neemuch headlines September 13, 2025, 4:48 pm Technology

नीमच। जितेन्द्र कुमार बाजोलिया, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) जिला-नीमच द्वारा 71 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम की अंतरराज्यीय तस्करी करने वाले दो आरोपीगण (1) धर्मेन्द्र पिता वीरम गुर्जर, उम्र-30 वर्ष, निवासी-भगवानपुरा, ग्राम-डिकेन, थाना-रतनगढ़, जिला-नीमच एवं (2) भारत पिता रामनारायण गुर्जर, उम्र-43 वर्ष, निवासी-ग्राम देथल, थाना-कुकड़ेश्वर, जिला-नीमच को धारा 8/18 (बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत 14-14 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 200000-200000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ए.डी.पी.ओ. रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 27.05.2017 को पुलिस थाना नीमच सिटी में पदस्थ एस. आई. के. के. वसुनिया को मुखबीर सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रेलर में चालक धर्मेन्द्र एवं उसके साथ भारत व गोपाल सोया डीओसी के सफेद कट्टों के बीच में अवैध मादक पदार्थ अफीम छिपाकर भाटखेड़ा तरफ बायपास से होते हुवे पंजाब की तरफ तस्करों देने के लिये ले जा रहें हैं। मुखबीर सूचना विश्वसनीय होने से उनके द्वारा फोर्स के साथ मुखबीर द्वारा बताये गये स्थान फोरलेन पर पँहुचकर नाकेबंदी की गई।

कुछ समय पश्चात् मुखबीर द्वारा बताया गया ट्रेलर आता हुवा दिखाई दिया, जिसको फोर्स की सहायता से रोका, जिसमें उक्त तीनो व्यक्ति बैठे हुवे थे। ट्रेलर की तलाशी लिये जाने पर उसमें डीओसी के सफेद कट्टों के बीच में दो प्लास्टीक की पोलीथीन में कुल 71 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम छिपाकर रखी हुई थी, जिसको वाहन सहित जप्त कर व तीनो आरोपीगण को गिरफ्तार किया जाकर अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में अन्य शेष आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र माननीय विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान आरोपी गोपाल के फरार हो जाने से उसके संबंध में निर्णय पारित नहीं किया गया हैं।

 विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अंतरराज्यीय अफीम तस्करी किये जाने के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक चंचल बाहेती द्वारा की गई।

Related Post