नीमच। विशाल खाड़े, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा पुराने जमीन विवाद की रंजीश के कारण आर्मी के जवान के साथ मारपीट करने वाले दो आरोपीगण (1) पर्वतसिंह पिता निर्भयसिंह राजपूत, उम्र-38 वर्ष एवं (2) कमलसिंह पिता देवीसिंह सौंधिया, उम्र 35 वर्ष, दोनो निवासी-ग्राम मेलकी मेवाड़, थाना नीमच सिटी, जिला-नीमच को धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03-03 माह के सश्रम कारावास व 1000-1000 रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं अजय वर्मा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 05 वर्ष पूर्व दिनांक 17.09.2020 की दिन के लगभग 12 बजे ग्राम मेलकी मेवाड़ स्थित शासकीय स्कूल के पास की हैं। फरियादी दिलीप राजपूत आर्मी में जवान हैं और वह छुट्टी पर उसके गांव आया हुआ था। फरियादी और आरोपीगण का घर एक दूसरे के आमने सामने हैं तथा उनके मध्य पूर्व से ही जमीन के विवाद को लेकर रंजिश चली आ रही हैं। घटना दिनांक को फरियादी कुए पर जा रहा था तब आरोपीगण जमीन की रंजिश को लेकर उसके साथ विवाद करने लगे तथा पर्वतसिंह ने पत्थर से तथा कमलसिंह ने लकडी से फरियादी के साथ मारपीट कर चोटे पहुंचाई।
घटना स्थल के आस-पास मौजूद लोगों ने आकर बीच बचाव किया। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच सिटी पर की जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया व फरियादी का मेडिकल किये जाने के बाद आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व चश्मदीद साक्षी सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया एवं जुर्माने की राशि में से 1000 रूपये प्रतिकर के रूप में पीडित दिलीप को प्रदान करने का आदेश भी दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अजय वर्मा, एडीपीओ द्वारा की गई।