जावद। श्रीमान् विनोद कुमार पाटीदार, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) जावद द्वारा 4 किलो 100 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम का घर पर संग्रहण करने वाले आरोपी बंशीलाल पिता नारायण धाकड़, उम्र-54 वर्ष, निवासी-ग्राम चड़ोल, तहसील व थाना जावद, जिला नीमच को धारा 8(सी)/18(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 100000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले सी.बी.एन. के विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 08.06.2023 को उपनिरीक्षक सोनू एवं हवलदार प्रवीण सिंह को मुखबीर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम चड़ोल, तहसील व थाना जावद के निवासी बंशीलाल धाकड़ ने उसके मकान में अवैध मादक पदार्थ अफीम का संग्रहण किया हुवा हैं। उनके द्वारा मुखबिर की सूचना से अधीक्षक, निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ सिंगोली को अवगत कराया गया, जिनके द्वारा उपनिरीक्षक अजय कुमार को दल का गठन कर कार्यवाही किये जाने हेतु आदेशित किया गया। उपनिरीक्षक अजय कुमार द्वारा निवारक दल के साथ प्रातः के लगभग 6ः30 बजे आरोपी के रिहायशी मकान पर छापामार कार्यवाही की गई तथा मकान की तलाशी लिये जाने के दौरान अनाज भण्डारण कक्ष में बनी बुखारी में एक प्लास्टीक की बाल्टी में दो पारदर्शी थैली में कुल 4 किलो 100 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम छिपाकर रखी हुई थी, जिसको उन्होंने जप्त किया व आरोपी को गिरफ्तार किया। कार्यवाही के दौरान आरोपी के घर के बहार भीड़ इकट्ठी हो गई थी, जिससे सुरक्षा कारणों को देखते हुवे शेष कार्यवाही कार्यालय अधीक्षक निवारक आसूचना प्रकोष्ठ, सिंगोली पर की गई एवं शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत परिवाद माननीय विशेष न्यायालय, जावद में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक द्वारा सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अवैध मादक पदार्थ अफीम का अपने घर में संग्रहण करने वाले आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन द्वारा की गई।