नीमच। श्रीमान् जितेन्द्र कुमार बाजोलिया, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) जिला-नीमच द्वारा 38 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम की अंतरराज्यीय तस्करी करने वाले दो आरोपीगण (1) सुनील चौधरी पिता पारसराम जाट, उम्र-37 वर्ष, निवासी-ग्राम खारिया, थाना-बेरूदा, तहसील-भोपालगढ़, जिला-जोधपुर (राजस्थान) एवं (2) पप्पूराम पिता नाथूराम मेघवाल, उम्र-41 वर्ष, निवासी-ग्राम खारिया खंगार, थाना-बोरूंदा, तहसील-भोपालगढ़, जिला-जोधपुर (राजस्थान) को धारा 8/18(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत 12-12 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 200000-200000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले सी.बी.एन. के विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 19.04.2022 को कार्यालय उपनारकोटिक्स आयुक्त, नीमच में पदस्थ निरीक्षक परीक्षित चौधरी को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक 12 चक्का ट्रक जिसमें चाय-पत्ती की आड़ में लगभग 35-40 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम छिपाकर मणिपुर से लाई जा रही है, जो वाया आसाम, गुवाहाटी, बिहार, लखनऊ, आगरा, जयपुर, किशनगढ़ होते हुए जोधपुर सप्लाई की जायेगी। मुखबीर सूचना विश्वसनीय होने से निरीक्षक परीक्षित चौधरी द्वारा मुखबीर सूचना से अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया, जिनके आदेश से कार्यवाही हेतु निवारक दल का गठन किया गया।
ट्रक के किशनगढ़ टोल नाके पर आने की संभावना तथा साथ ही इसकी पायलेटिंग हेतु हथियारबंद बदमाश स्कॉर्पियो गाड़ी साथ में होने से मय फोर्स किशनगढ़ टोल नाके पर घेराबंदी की गई। इसके पश्चात् मुखबीर द्वारा बताया गया ट्रक आने पर उसको रोका तथा चालक का नाम पुछने पर उसने अपना नाम सुनील चौधरी एवं सहचालक से उसका नाम पप्पूराम होना बताया। ट्रक की पायलेटिंग हथियारबंद बदमाश द्वारा किये जाने की सूचना होने से सुरक्षा की दृष्टि से निवारक दल द्वारा सी.बी.एन. के सबसे नजदीकी कार्यालय नीमच में ट्रक को लाया जाकर उसकी तलाशी ली गई। ट्रक के पिछले हिस्से में चाय पत्ती के कट्टे भरे थे तथा कैबिन की तलाशी लिये जाने पर उसमें गुप्त चैम्बर बना था, जिसमें 42 पैकेट में कुल 38.140 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम होना पाया गया। आरोपीगण के कब्जे से अफीम व ट्रक को जप्त किया गया व उनको गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान अन्य आरोपीयों के संबंध में अनुसंधान को खुला रखते हुवे, परिवाद माननीय विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक द्वारा सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अंतरराज्यीय अफीम तस्करी के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन द्वारा की गई।