नीमच। श्रीमती अंकिता गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा खेत जाने के रास्ते के विवाद के कारण दो आहतगण से मारपीट करने वाले 04 आरोपीगण
(1) मथुरालाल पिता भैरूलाल अहीर, उम्र-45 वर्ष,
(2) गोपाल पिता किशनलाल अहीर, उम्र-59 वर्ष,
(3) परसराम पिता भैरूलाल अहीर, उम्र-36 वर्ष तथा
(4) शिवलाल पिता भैरूलाल अहीर, उम्र 36 वर्ष, चारो निवासी ग्राम-ढोलपुरा, जिला नीमच धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01-01 माह के सश्रम कारावास व 1000-1000 रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री चन्द्रकांत नाफड़े द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 06 वर्ष पूर्व दिनांक 24.10.2019 की दोपहर के लगभग 02 बजे ग्राम ढोलपुरा स्थित फरियादी के खेत जाने वाले रास्ते की हैं। आहतगण शंकरलाल व शंभूलाल का आरोपीगण से खेत जाने वाले रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर घटना दिनांक को तहसीलदार के आदेश से पटवारी मौका देखने खेत पर आए थे तो आरोपीगण विवाद करने लगे, जिस कारण पटवारी वहा से चले गये थे, जिसके बाद आरोपीगण ने दोनो आहतगण के साथ लकड़ी व लात-घूंसो से मारपीट की। मौके पर शंकरलाल, नारायण, गौतमलाल व रतनलाल ने बीच-बचाव किया। फरियादी शंकरलाल की रिपोर्ट पर से थाना नीमच सिटी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया व दोनो आहतगण का मेडिकल किये जाने के बाद आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गय विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में दोनो आहतगण सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया एवं जुर्माने की सम्पूर्ण राशि को आहतगण को प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी दिया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी चन्द्रकांत नाफड़े, एडीपीओ द्वारा की गई।