नीमच। श्रीमान डाँ. श्रीमती रेखा मरकाम, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा वध हेतु बैलों का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी इमरान पिता मुन्ना पठान, उम्र-28 वर्ष, स्कीम नम्बर 07, जिला-नीमच को धारा 6क/9 मध्यप्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम, 2004 के अंतर्गत 02 वर्ष के कारावास व 5000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 11घ पशु क्रुरता निवारण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत 50 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं राजेन्द्र नायक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 9 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 16.05.2016 को दिन के लगभग 12 बजे शंभू व्यायाम शाला के पास, नीमच की हैं। पशु कल्याण क्षैत्र में कार्य करने वाले अधिवक्ता प्रवीण मित्तल को दुरभाष पर सूचना प्राप्त हुई कि शंभू व्यायाम शाला के पास से आरोपी इमरान एक पीकअप वाहन में बैलो को क्रुरतापूर्वक भरकर वध हेतु दाहोद (गुजरात) ले जाने वाला हैं। सूचना विश्वसनीय होने से उनके द्वारा इस संबंध में पुलिस थाना नीमच केंट को सूचना की जानकारी दी गई,
जिस पर से एसआई पन्नलाल दायमा मौके पर आये, जहाँ पर पीकअप वाहन खड़ा दिखाई दिया, जिसमें ड्राईवर सीट पर आरोपी इमरान पठान व क्लीनर की सीट पर आरोपी आरोपी आरीफ खां बैठा हुवा था। पीकअप वाहन की तलाशी लिये जाने पर उसमें 4 बैल ठूंस-ठूंस कर क्रुरतापूर्वक भरे हुवे थे। दोनो आरोपियों के पास बैलों को परिवहन का कोई वैध परमिट या वैध लाईसेंस नहीं होना पाया गया। जिस कारण दोनो आरोपीगण गिरफ्तार किया जाकर, बैलों व पीकअप वाहन को जप्त किया गया एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में विचारण के दौरान आरोपी आरीफ खां के फरार हो जाने से आरोपी इमरान के संबंध में निर्णय पारित किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में पंचसाक्षी एवं विवेचक सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी राजेन्द्र नायक, एडीपीओ द्वारा की गई।