मनासा। प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी संस्था चचौर द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान चचौर दुकान है। जितेन्द्र नागर, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, मनासा द्वारा प्रस्तुत ईकेवाईसी रिपोर्ट दिनांक 9 मई 2025 के आधार पर बताया गया कि उचित मूल्य दुकान चचौर पर 1883 (61 प्रतिशत) सदस्य की ईकेवाईसी दुकान विक्रेता निवास रावत द्वारा की गई है
जो कि अनुविभाग मनासा के औसत ईकेवाईसी कार्य से बहुत कम है, संस्था प्रबंधक गोपालकृष्ण शर्मा तथा उचित मूल्य दुकान विक्रेता निवास रावत द्वारा मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के तहत दुकान को जारी प्राधिकार पत्र की शर्त क्र. 29 का उल्लंघन किया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय है। उपरोक्तानुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/3251/खाद्य/2025 नीमच दिनाक 09/05/2025 के माध्यम से संस्था प्रबंधक तथा दुकान के विक्रेता को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। जिसमे दिनांक 19 मई 2025 को संस्था प्रबंधक गोपालकृष्ण शर्मा द्वारा जवाब प्रस्तुत कर बताया गया कि उनके द्वारा उचित मूल्य दुकान चचौर के विक्रेता आंशीष डबकरा द्वारा कार्य में रूचि नहीं ली जाने के कारण उन्हें दिनांक 15 अप्रेल 2025 को हटा दिया गया। उनके स्थान पर निवास रावत को उचित मूल्य दुकान विक्रेता के रूप में नियुक्त किया गया। तथा उनके द्वारा ईकेवायसी कार्य 64 प्रतिशत तक पूर्ण कर लिया गया है। शेष 1114 में से 125 सदस्य के आधार अपडेट नहीं है व लगभग 150 सदस्य बाहर निवासरत है एवं 55 सदस्य मृतक है। इस प्रकार 1114 में से 484 सदस्य की ईकेवाईसी होना शेष है। जिसे दिनांक 20 मई 2025 तक पूर्ण कर लिया जावेगा। साथ ही विक्रेता निवास रावत द्वारा दिनांक 20 मई 2025 तक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त संबंध में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मनासा से अभिमत लिया गया। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मनासा द्वारा प्रस्तुत अभिमत अनुसार शासकीय उचित मूल्य दुकान चचौर द्वारा दिनांक 20/05/2025 तक केवल 2067 (67 प्रतिशत) सदस्य की ईकेवाइसी पूर्ण की गई है, तथा मई माह में केवल 4 परिवार (01 प्रतिशत) राशन वितरण किया गया है। उचित मूल्य दुकान चचौर द्वारा माह जनवरी 2025 में केवल 10 दिवस, माह फरवरी 2025 में केवल 05 दिवस, माह मार्च 2025 में केवल 07 दिवस एवं माह अप्रैल 2025 में केवल 10 दिवस खोली गई है जो कि मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कण्डिका क्र. 10 तथा दुकान को जारी प्राधिकार पत्र की शर्त क्र. 29 का उल्लंघन किया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। अतः उक्तानुसार प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी संस्था चचौर द्वारा जमा प्रतिभुति राशि 5000/- रूपये में से आशिक / पूर्णतः प्रतिभूति को राजसात किया जाना तथा दुकान को निलंबित किया जाना उचित होगा। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब तथा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मनासा के अभिमत का मनासा एसडीएम पवन बारिया द्वारा अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत विवेचना के आधार पर शासकीय उचित मूल्य दुकान चचोर के विक्रेता निवास रावत तथा संस्था प्रबंधक गोपाकृष्ण शर्मा के द्वारा ईकेवायसी कार्य में अपेक्षित प्रगति नही लाई गई है तथा उचित मूल्य दुकान का संचालन नियमित नहीं किया गया है। जिसके अनुसार संस्था प्रबंधक एवं उचित मूल्य दुकान विक्रेता का कृत्य म. प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त कमांक 29 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय हैं। इसको लेकर पवन बारिया, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उपखण्ड-मनासा द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 में पदत्य शक्तियों का उपयोग करते हुए अनावेदक शासकीय उचित मूल्य दुकान चचौर, दुकान कोड क्रमांक 4403062 के विक्रेता अनावेदक निवास रावत द्वारा गंभीर अनियमितता पाये जाने से निलंबित किया गया है तथा जमा की गई प्रतिभूति राशि 5 हजार रूपये की राशि शासनहित में समप्रहत की जाती है। शासकीय उचित मूल्य दुकान चचोर के हितग्राहियों को कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी मनासा के अभिमत अनुसार शासकीय उचित मूल्य दुकान बनडा दुकान कोड 4403082 के विक्रेता को शासकीय उचित मूल्य दुकान चचोर के संचालन हेतु आगामी आदेश तक अधिकृत किया जाता है। प्रबंधक / विक्रेता शासकीय उचित मूल्य दुकान चचोर अपनी पीओएस मशीन एवं उपलब्ध दुकान पर भंडारित राशन स्टॉक कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी मनासा की उपस्थिती में दुकान संचालन हेतु चयनित शासकीय उचित मूल्य दुकान बनडा के विक्रेता को तत्काल चार्ज हस्तांतरण करने तथा दुकान संचालन प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी संस्था, चचोर पर ही किया जाने के आदेश आज दिनांक 23 मई 2025 को पवन बारिया मनासा एसडीएम द्वारा जारी कर कार्यवाही की गई।