जावद। श्री रवि वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावद के द्वारा तेजगति से लापरवाहीपूर्वक बिना वैध बीमा वाली मोटरसायकल चलाकर दूसरी मोटरसायकल को टक्कर मारकर एक महिला को गंभीर रूप से घायल करने वाले आरोपी महेन्द्र पिता नानालाल गुर्जर, उम्र-27 वर्ष, निवासी-ग्राम सरोदा, तहसील जावद, जिला नीमच को धारा 338 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 06 माह के कारावास व 500रू अर्थदण्ड, धारा 279 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 500रू. अर्थदण्ड एवं धारा 146/196 मोटर यान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं योगेश कुमार तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 06 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 12.11.2019 को दिन के लगभग 12 बजे जावद-नयागांव रोड़ स्थित यूनीयन के सामने ट्राला यार्ड के पास की हैं। फरियादी घनश्याम में थाना जावद में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई की घटना दिनांक को वह उसकी माता कैलाशीबाई को मोटरसायकल से खोर अस्पताल ले कर जा रहा था कि पिछे से आरोपी उसकी मोटरसायकल को तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और फरियादी की मोटरसायकल को टक्कर मार दी, जिस कारण से उसकी माता कैलाशीबाई गिर गई और उसको गंभीर चोटे आई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की जाकर आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र जावद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व आहत सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया तथा अर्थदण्ड की राशि में से 1000रू. आहत को प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी दिया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा की गई।