नई दिल्ली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना केन्द्र सरकार की एक बड़ी योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत करोड़ों किसानों को हर चार माह में 3 बराबर किस्तों में 2000-2000 करके सालाना 6000 रुपये दिए जाते है। यह लाभ उन किसानों को मिलता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है और जो भारत का नागरिक है। यह पैसा DBT ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के खाते में भेजा जाता है। अबतक योजना की 19वीं किस्त जारी हो चुकी है और अब मानसून के समय अगली किस्त आएगी। अगर आप भी पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते है और अगली किस्त से पहले आवेदन करना चाहते है तो बस आपको कुछ नियम और शर्तों का पालन करना होगा, जिसके बाद आपके खाते में भी सालाना 6 हजार की राशि भेजी जाएगी।चलिए जानते है रजिस्ट्रेशन, ईकेवायसी, पात्रता और अन्य जानकारी…. आप योजना के पात्र है या नहीं, ऐसे करें चेक पात्रता के मुख्य बिन्दु: भारतीय नागरिक होनी चाहिए। कृषि भूमि के मालिक हों। पति-पत्नी और नाबालिग बच्चों के संयुक्त परिवार को एक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है। 48 घंटों बाद सक्रिय होगा नया सिस्टम, फिर करवट लेगा मौसम, मेघगर्जन के साथ बारिश का अलर्ट, जानें IMD का नया पूर्वानुमान इन किसानों को स्कीम का फायदा नहीं: सभी संस्थागत भूमिधारक किसान इस योजना के पात्र नहीं हैं।वे किसान परिवार, जिसमें एक या अधिक सदस्य संवैधानिक पदों पर हैं या पहले रहे हों। केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी, केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संस्थानों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ/lV क्लास/ग्रुप डी कर्मचारी को छोड़कर) पूर्व और वर्तमान मंत्री / राज्य मंत्री, लोकसभा / राज्य सभा / राज्य विधानसभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व या वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष। पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट और आर्किटेक्ट। 10,000 रुपये या इससे अधिक की पेंशन पाने वाले सभी सेवानिवृत्त पेंशनभोगी (मल्टी टास्किंग कर्मचारियों को छोड़कर), वे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर में आयकर का भुगतान किया था।