भगत मागरिया चीताखेड़ा। जिला कलेक्टर डॉ हिमांशु चंद्रा एवं जिला पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल के आदेशानुसार आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए कानून व्यवस्था, सुरक्षा एवं सांप्रदायिक सद्भाव की स्थिति को बनाए रखने के लिए और असामाजिक तत्वों, अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों तथा निहित स्वार्थी तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए संपूर्ण पुलिस थाना क्षेत्र में प्रक्रिया संहिता का निषेधात्मक आदेश लोकहित में जारी किया गया है। इसी के तहत चीताखेड़ा में पुलिस सहायता केंद्र पर रविवार शाम को शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। जिसमें रमजान प्रारंभ (मुस्लिम समाज) हो गये है, 13 मार्च होली दहन 14 मार्च को होली धूलंडी, 19 मार्च रंग पंचमी एवं 30 मार्च से चैत्र नवरात्र प्रारंभ आदि त्योहार मनाए जाएंगे। *जुलूस, रैली के लिए लेना होगी अनुमति* पुलिस सहायता केंद्र चीताखेड़ा चौकी प्रभारी आर.के. सिंघावत ने चर्चा करते हुए कहा है कि क्षेत्र के किसी भी संगठन द्वारा कोई भी धरना प्रदर्शन ,जुलूस रैली का आयोजन किए जाने से पूर्व क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। समस्त प्रकार के आयोजनों की अनुमति प्रशासनिक अधिकारियों से प्राप्त किए जाने के उपरांत ही आयोजन किया जाएगा। अनुमति प्राप्त नहीं होने पर किए जाने वाले आए जनों को संवैधानिक घोषित करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। *आपत्तिजनक संदेश फॉरवर्ड करना भी प्रतिबंधित* पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के अवलोकन उपरांत सहमत होते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडा अधिकारी नीमच ने दंड प्रक्रिया के अंतर्गत जन सामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जीरन क्षेत्र की संपूर्ण राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है। जीरन थाना क्षेत्र के संपूर्ण राजस्व सीमा में आपत्तिजनक संप्रदाय औरn धार्मिक उन्माद फैलाने वाले गाने बजाने व सोशल मीडिया के संसाधन, फेसबुक, व्हाट्सएप, टि्वटर, इंस्टाग्राम, इंटरनेट आदि से आपत्तिजनक फोटो कमेंट, चित्र पोस्ट करने अथवा अन्य आपत्तिजनक संदेश पोस्ट करने, सपाम करने एवं करना उपरोक्त उल्लेखित को फॉरवर्ड करना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। शांति समिति की बैठक में वरिष्ठ पत्रकार, गणमान्यजन एवं जनप्रतिनिधि विशेष रूप से मौजूद थे।