नई दिल्ली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के करोड़ों किसानों का इंतजार खत्म होने वाला है। 24 फरवरी 2025 को पीएम नरेन्द्र मोदी बिहार के भागलपुर ज़िले से 19वीं किस्त जारी करेंगे।इसके अंतर्गत 9.7 करोड़ किसानों के खाते में 21,000 करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि जारी की जाएगी। ध्यान रहे अगली किस्त के 2000 केवल उन किसानों को मिलेंगे जिन्होंने ई केवाईसी के साथ भू-सत्यापन, बैंक खाते में डीबीटी ऑप्शन ऑन होना जरूरी है।पीएम किसान योजना संबंधी किसी भी तरह की समस्या पर किसान ईमेल आईडी [email protected] ,हेल्पलाइन नंबर- 155261 या 1800115526 (Toll Free) या फिर 011-23381092 पर संपर्क कर सकते है। पीएम किसान योजना मिलते है सालाना 6000 पीेएम किसान सम्मान निधि योजना केन्द्र सरकार की एक बड़ी योजना है, जिसके तहत किसानों को सालाना 6,000 मिलते है। हर 4 माह में 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपये दिए जाते है। यह पैसा DBT ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के खाते में भेजा जाता है।
यह लाभ उन किसानों को मिलता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है और जो भारत के नागरिक है। पीएम किसान योजना के नियमानुसार, पहली किस्त अप्रैल-जुलाई, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी होती है, अब 24 फरवरी 2025 को पीएम नरेन्द्र मोदी बिहार से 19वीं किस्त के 2-2 हजार रुपए जारी करेंगे, जिसका लाभ 9.70 करोड़ किसानों को मिलेगा। इन दस्वावेजों के बिना नहीं मिलेगा पैसा पीएम किसान योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने eKYC के साथ बैंक खाता आधार से लिंक और भूमि सत्यापन करवा लिया है। अगर आप ये तीनों काम नही करते है तो आपको अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा या किस्त अटक भी सकती है। अगर किसी किसान के आवेदन फॉर्म में कोई गलती है जैसे, नाम में, आधार संख्या में आदि। ऐसे में किस्त अटक सकती है, इसलिए इन गलतियों को समय रहते ठीक करवा लेंं।
जिन किसानों के बैंक खाते की जानकारी गलत है वे भी किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। इसलिए इसे सही करवाना जरूरी हो जाता है। पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए आधार लिंकिंग करवानी होगी। आपके बैंक खाते में डीबीटी का विकल्प खुला हो, अगर ऐसा नहीं है तो भी आपकी किस्त अटक सकती है। इन किसानों को नहीं मिलता है PM Kisan Yojana का लाभ पीएम किसान योजना के नियम व शर्तों के अनुसार निम्न किसानों को स्कीम का फायदा नहीं मिलेगासभी संस्थागत भूमिधारक किसान इस योजना के पात्र नहीं हैं।