नीमच श्रीमती पुष्पा तिलगांम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच ने तेजीगती से लापरवाहीपूर्वक पीकअप वाहन चलाते हुवे उसको पलटी खिलाकर एक व्यक्ति की मृत्यु कारित करने वाले आरोपी ड्राईवर सुरेशचंद्र पिता बालचंद्र डांगी, उम्र-39 वर्ष, निवासी-ग्राम किशनपुरा, थाना-सोयत, जिला आगर मालवा को धारा 304ए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000 रू. अर्थदण्ड एवं धारा 279 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 06 माह के सश्रम कारावास व 1000 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पारस मित्तल द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 6 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 10 अगस्त 2018 की सुबह के 7 बजे नीमच-मनासा रोड़ स्थित महेश्वरी वेयर हाऊस के पास की हैं। घटना दिनांक को मृतक बाबूलाल, रामेश डांगी, दुर्गाशंकर भील व बलवंत भील ग्राम काली तलाई से पीकअप वाहन में लसहून भरकर बेचने के नीमच मण्डी जा रहे थे। पीकअप वाहन को आरोपी चला रहा था। आरोपी ने पीकअप को तेजगती व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुवे पलटी खीला दिया जिस कारण बाबूलाल की पीकअप के नीचे दबकर मृत्यु हो गई। मर्ग जांच के बाद आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई तथा संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में घटना के चश्मदीद साक्षीगण सहित सभी आवश्यक साक्ष्य कराते हुवे अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया तथा आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी पारस मित्तल, एडीपीओ द्वारा की गई।