नीमच। सुश्री संध्या मरावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा 62 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब की तस्करी करने वाले आरोपी चेतन पिता प्रहलाद शर्मा, उम्र-37 वर्ष, निवासी फतेह चौक बघाना, जिला नीमच को धारा 34(2) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 25000रू. अर्थदण्ड एवं धारा 180 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01 माह के सश्रम कारावास व 500 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 24.10.2021 दिन के लगभग 2 बजे महू रोड़ स्थित महावीर नगर चौराहा की हैं। पुलिस थाना नीमच केंट में पदस्थ एएसआई मनोज यादव द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर फोर्स सहित महावीर नगर चौराहा पर घेराबंदी कर मोटर साईकल पर 2 नीले रंग की केन में 31-31 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब की तस्करी करते हुए आरोपी को पकड़ा था। जप्ती-गिरफ्तारी की कार्यवाही में आरोपी द्वारा पुलिस का सहयोग नहीं कर कार्यवाही के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से भी इंकार किया गया। पुलिस द्वारा मौके से शराब जप्त कर व आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 551/2021 की प्रथम सूचना पंजीबद्ध की गई। प्रकरण में पुलिस द्वारा आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में जप्तीकर्ता अधिकारी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को प्रमाणित कर आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा की गई।