नीमच। श्रीमान् सुशांत हुद्दार, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), नीमच द्वारा 15 वर्षीय बालिका का पीछा कर उसके घर में घुसकर छेड़छाड़ करके जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी साजिद पिता साबिर कुरैशी, उम्र-20 वर्ष, निवासी-कीर्ति नगर, जिला नीमच को धारा 11/12 पॉक्सों एक्ट में 2 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000रू. अर्थदण्ड एवं धारा 451 व 506(2) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000-5,000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया।
विशेष लोक अभियोजक जगदीश चौहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 12 जनवरी 2022 को शाम के 5 बजे थाना नीमच केंट क्षेत्र में आने वाले 15 वर्षीय पीडिता के घर की हैं। पीडिता द्वारा उसकी मां व भाई के साथ थाना नीमच केंट में उपस्थित होकर आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट लिखाई की आरोपी स्कूल आते-जाते समय उसका पीछा करता हैं व घटना दिनांक को जब पीडिता के घर में कोई नहीं था तब आरोपी उसके घर के अंदर बने बाडे में घुस आया और उसने बुरी नियत से पीडिता का हाथ पकडते हुए कहा की उसको उससे बात करनी होगी, इस पर जब पीडिता जोर से चिल्लाई तब अडोस-पडोस में रहने वाली महिलाएं आ गई फिर आरोपी ने पीडिता को जान से मारने की धमकी दी थी। पीडिता की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 28/2022 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान पीड़िता सहित सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान कराकर आरोपी के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुए उसको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया व जुर्माने की राशि कुल 15,000 रू. पीडिता को प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी दिया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक जगदीश चौहान द्वारा की गई।