नीमच। श्रीमान अरविन्द दरिया, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) नीमच के द्वारा 1 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने वाले भरत पिता बद्रीलाल सेन, उम्र-38 वर्ष, निवासी-ग्राम अडमालिया, थाना नीमच सिटी, जिला नीमच को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/18(सी) के अंतर्गत 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 40,000 रू. जुर्माने से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले श्री चंचल बाहेती, लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 6 वर्ष पूर्व दिनांक 14.04.2017 की होकर रात्रि 9ः30 बजे थाना नारकोटिक्स सैल इंदौर प्रकोष्ठ नीमच क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नीमच-मंदसौर हाईवे स्थित भंवरासा चौराहा की हैं। थाना थाना नारकोटिक्स सैल इंदौर प्रकोष्ठ नीमच में पदस्थ आरक्षक अशोक सौलंकी को मुखबीर सूचना मिली, जिसके द्वारा मुखबिर सूचना से थाना प्रभारी वी. डी. त्रिपाठी को अवगत कराया गया।
मुखबिर सूचना के आधार पर भंवरासा चौराहे पर घेराबंदी कर मोटरसाईकल से आ रहे आरोपी को पकड़कर उसकी मोटरसाईकल पर टंगे थैले में से अवैध मादक पादर्थ 1 किलोग्राम अफीम व मोटरसाईकल को जप्तकर उसके विरूद्ध अपराध क्रमांक 07/2017 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपी द्वारा अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।