नीमच। डॉ श्रीमती रेखा मरकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा बाडे के सामने से कुर्सीया हटाने की बात को लेकर काका रामदयाल के साथ मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने आरोपी भतीजों (1) सुनील पिता जगदीश राठौर व (2) अनिल पिता जगदीश राठौर, निवासी-ग्राम जवासा, थाना नीमच सिटी, जिला नीमच को धारा 325/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत न्यायालय उठने तक की सजा से एवं 1000-1000 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री पारस मित्तल द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 2 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 12.09.2020 शाम के 7 बजे ग्राम जवासा स्थित फरियादी रामदयाल के बाडे के पास की है। फरियादी रामदयाल के बाडे के पास आरोपी अनिल की चाय की होटल हैं, जिसकी कुर्सीया वह फरियादी के बाडे के सामने लगाता है।
फरियादी द्व़ारा बाडे के सामने कुर्सीया लगाने से मना करने पर दोनों आरोपीगण ने लकडी से फरियादी के साथ मारपीट करी, जिस कारण फरियादी के हाथ व पैर में फ्रैक्चर आकर उसे गंभीर चोटे आई। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट थाना नीमच सिटी में की गई, जिस पर से अपराध क्रमांक 471/20 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई तथा शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्णकर अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व चश्मदीद सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराया गया, जिस पर से न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी पारस मित्तल, एडीपीओ द्वारा की गई।