नीमच। श्रीमान् सुशांत हुद्दार, सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), नीमच द्वारा 15 वर्षीय पीडिता का बुरी नियत से हाथ पकडकर फोटो खींचकर उसे वायरल करने व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी दीपक पिता रामदेव गुर्जर, आयु-20 वर्ष, निवासी-अम्बेडकर कॉलोनी, जिला नीमच को धारा 506(2) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 3 वर्ष के सश्रम कारावास व 2500रू अर्थदण्ड, धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 2 वर्ष के सश्रम कारावास व 2500रू अर्थदण्ड एवं धारा 7/8 पॉक्सों एक्ट, 2012 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 2500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक जगदीश चौहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 15 वर्षीय पीडिता के पिता ने थाना नीमच केंट पर उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखाई की आरोपी आये दिन उसकी पुत्री का पीछा करता है व रास्ता रोककर उसके साथ छेडछाड करता है। आरोपी द्वारा उसकी पुत्री का बुरी नियत से हाथ पकडकर जबरदस्ती गर्दन दबाकर फोटो खींच रखा हैं, जिसकों वह सोशल मिडिया में वायरल करने की धमकी देता हैं।
दिनांक 01.07.2020 को पीडिता दिन के लगभग 4ः30 बजे घर जा रही थी तब प्लेटिनम चौराहे आरोपी ने पीडिता को धमकी दी की अगर वह उससे बात नहीं करेगी व सारी बाते उसके माता पिता को बता देगी तो वह उसे व उसके माता पिता को जान से खत्म कर देगा। आरोपी की धमकी से पीडिता बहुत डर गई व उसने सारी बात उसके माता पिता को बताई।
पीडिता के पिता द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट के आधार पर थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 267/2020 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर व पीडिता के उम्र के संबंध में साक्ष्य एकत्रित कर शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय नीमच में प्रस्तुत किया।
अभियोजन द्वारा माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान पीड़िता सहित सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुए आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया व संपूर्ण अर्थदण्ड की राशि 7500 रूपये पीडिता को प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी दिया गया।
न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक जगदीश चौहान द्वारा की गई।