नीमच। श्रीमान अरविन्द दरिया, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) नीमच के द्वारा 3 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने वाले पंकज पिता सत्यनारायण मोगिया, उम्र-27 वर्ष, निवासी-ग्राम नलवई, तहसील बडी सादडी, जिला चित्तौडगढ (राजस्थान) को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/18(बी) के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000 रू. जुर्माने से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले श्री चंचल बाहेती, लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 6 वर्ष पूर्व दिनांक 15.02.2017 की होकर दिन 2ः45 बजे थाना बघाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम दारू स्थित पानी की टंकी के पास की हैं।
थाना बघाना में पदस्थ ए.एस.आई. लक्ष्मणसिंह चौहान को मुखबीर ने थाने पर उपस्थित होकर सूचना दी कि एक व्यक्ति ब्लू रंग की बिना नंबर की मोटरसाईकल पर सफेद रंग के झोले में अफीम लेकर सेमार्ड़ा होते हुए राजस्थान के किसी तस्कर को देने जाने वाला हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर फोर्स सहित मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुचकर घेराबंदी करके आरोपी पकड़ा तथा उसके कब्जे से 3 किलोग्राम अफीम व मोटरसाईकल को जप्तकर उनके विरूद्ध पुलिस थाना बघाना में अपराध क्रमांक 34/2017, धारा 8/18(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई तथा शेष आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपी द्वारा अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।