जावद। श्रीमान अनुज कुमार मित्तल, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) जावद के द्वारा मारूति अल्टो कार में 25 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपी श्रीराम पिता चोखाराम जाट, उम्र-31 वर्ष, निवासी-ग्राम कोसरिया, तहसील बायतु, जिला बाडमेर (राजस्थान) को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/15(बी) के अंतर्गत 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 15,000 अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक श्री अरविंद शर्मा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 7 वर्ष पूर्व दिनांक 10.10.2016 दोपहर के लगभग 1ः10 बजे ग्राम सरवानिया उपरेडा रोड तलई के पास की हैं। पुलिस थाना जावद की चौकी सरवानिया महाराज में पदस्थ एएसआई रमेश डामोर द्वारा मुखबीर सूचना के आधार पर आरोपी के कब्जे की एक नीले सफेद की मारूती अल्टो कार में से 25 किलोग्राम डोडाचूरा एवं मारूती अल्टो कार को जप्त कर व आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध थाना जावद में अपराध क्रमांक 345/2016 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करके शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय जावद में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे, अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक अरविंद शर्मा द्वारा की गई।