मनासा। मनासा न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, एवं 120 के तहत 6 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। मनासा थाना प्रभारी आरसी दांगी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर फरियादी पियूष ओझा की रिपोर्ट पर आरोपी अनुप पिता स्वर्गीय रमेश चंद्र ओझा, लतिका पति अनुप ओझा, विवेक पिता कस्तूरचंद सोनी, हरिष पिता भुवानीशंकर एनिया, नरेंद्र उर्फ सुनिल पिता मनोहरलाल व्यास, प्रीति पति नरेंद्र व्यास के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। बता देकि फर्जी वसीयत एवं नामांतरण के मामले में स्वर्गीय रमेशचंद्र ओझा के छोटे बेटे पियूष ओझा द्वारा लगातार अपने पुस्तेनी मकान एवं जमीनों में हक पाने के लिए कलेक्टर कार्यालय, एसपी कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, थाने सहित अन्य जगह शिकायती आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई गई। लेकिन पियूष ओझा को कही पर भी न्याय नहीं मिला। बावजूद इसके पियूष ओझा को अपनी पुस्तेनी जमीनों एवं मकान के लिए हक मांगने पर उल्टा दलालों ने पियूष ओझा को फोन पर धमकी दी ओर मामला वापस लेने का दबाव बनाया। इसको लेकर भी फरियादी ने नीमच सीटी थाने पर शिकायत की थी। लेकिन कहते है जिसको कही पर न्याय नहीं मिलता उसको न्यायालय से न्याय जरूर मिलता। इसके मनासा में दो उदाहरण देखे जा सकते हैं। एक मामला कांग्रेस नेता दिनेश राठोर के साथ ढेड वर्ष पुर्व हुई घटना के सभी आरोपियों को जेल एवं दूसरा फर्जी वसीयत, फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में पियूष ओझा ने हार नहीं मानी और न्यायालय में निजि शिकायत दर्ज की।
इस दोरान न्यायालय ने सुनवाई में पाया की पियूष के साथ धोखाधड़ी हुई। इसके बाद न्यायालय ने 6 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने पुलिस को आदेश दिए। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामला विवेचना में लिया।