नीमच। सुश्री संध्या मरावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा जैन मंदिर का ताला तोड़कर चोरी करने वाले आरोपी कन्हैया उर्फ कान्हा पिता लक्ष्मण यादव, उम्र-27 वर्ष, निवासी - बिहारगंज, जिला नीमच को धारा 457 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 500 रू. अर्थदण्ड एवं धारा 380 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 500 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 06.04.2022 देर रात्री स्पैंटा पैट्रोल पंप के पास स्थित आदिनाथ जिनालय एवं दादावाडी ट्रस्ट के जैन मंदिर की हैं। दिनांक 07.04.2022 को सुबह के 7 बजे मंदिर के पुजारी ने मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष फरियादी सुनील गोपावत को मंदिर में चोरी हो जाने के संबंध में सूचना दी। फरियादी ने आकर देखा तो कोई अज्ञात चोर मंदिर के ताले तोड़कर एक एम्पलीफायर, दो स्पीकर व दो दान पेटियों में रखे नगद रूपयों की चोरी करके ले गया हैं। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केंट पर की गई, जिस पर से अपराध क्रमांक 224/2022 की प्रथम सूचना पंजीबद्ध की गई।
प्रकरण के विवेचक एएसआई कैलाश कुमरे ने विवेचना के दौरान सीसीटीवी कैमरे की फुटेज व मुखबीर सूचना के आधार पर आरोपी कन्हैया उर्फ कान्हा को गिरफ्तार कर उसके घर से मंदिर से चोरी गई हुई सम्पत्ति को जप्त कर शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी, विवेचक, पंचसाक्षी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए आरोपी द्वारा मंदिर के ताले तोड़कर चोरी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हवु उसके आपराधिक रिकार्ड को देखते हुवे उसको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा की गई।