बोलेरो में डोडाचूरा तस्करी करने वाले आरोपी को 11 वर्ष का सश्रम कारावास और जुर्माना

Neemuch Headlines December 16, 2022, 2:44 pm Technology

जावद। श्रीमान अनुज कुमार मित्तल, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) जावद के द्वारा 12 कट्टों में 304 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपी रामअवतारसिंह उर्फ राजेंद्रसिंह उर्फ राजू पिता नाथूसिंह, उम्र-32 वर्ष, निवासी-ग्राम सराना, थाना सारवाड, जिला अजमेर (राजस्थान) को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/15(सी) के अंतर्गत 11 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,25,000 रू. जुर्माने से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओ योगेश कुमार तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 12 वर्ष पूर्व दिनांक 21.03.2010 सुबह के लगभग 9 बजे की होकर थाना रतनगढ़ क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम परलई कोज्या रोड़ अम्बा तिराहा की हैं। थाना रतनगढ़ में पदस्थ ए.एस.आई. उमेश वाजपेयी को मुखबीर सूचना प्राप्त हुई की तीन व्यक्ति बोलेरों वाहन में अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा को रामनगर कंजार्डा होते हुए राजस्थान के किसी तस्कर को देने जाने वाले हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर फोर्स सहित मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुचकर नाकाबंदी की व देखा की तो थोडी देर बाद बोलेरो वाहन आता हुआ दिखाई दिया, जिसमें चालक सहित तीन व्यक्ति बैठे हुए थें। बोलेरों वाहन को रोककर उसकी तलाशी लिये जाने पर उसमें 12 कट्टों में कुल 304 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा था। घटनास्थल से आरोपीगण को गिरफ्तार कर व बोलेरो तथा डोडाचूरा को जप्तकर उनके विरूद्ध पुलिस थाना रतनगढ़ में अपराध क्रमांक 25/2010, धारा 8/15(सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई तथा शेष आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, जावद में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान वाहन चलाने वाले रामलाल को पूर्व में पारित निर्णय में दोषसिद्ध पाकर दण्डित किया गया हैं एवं आरोपी कैलाश वर्तमान में फरार चल रहा हैं और यह निर्णय आरोपी रामअवतारसिंह उर्फ राजेंद्रसिंह उर्फ राजू के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया हैं। अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपी द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ योगेश कुमार तिवारी द्वारा की गई।

Related Post