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नाबालिक बालिका से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को 06 वर्ष का सश्रम कारावास और जुर्माना

Neemuch Headlines November 9, 2022, 2:37 pm Technology

नीमच। श्रीमान् सुशांत हुद्दार, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), नीमच द्वारा 08 वर्षीय बालीका से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी ललित उर्फ मदनलाल पिता शांतिलाल गुर्जर, उम्र-31 वर्ष, निवासी-ग्राम रातड़िया जिला-नीमच को धारा 9(एम)/10 पॉक्सों एक्ट में 6 वर्ष के सश्रम कारावास व 15,000रू. अर्थदण्ड, धारा 7/8 पॉक्सों एक्ट में 3 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000 रू. अर्थदण्ड, धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 3 वर्ष के सश्रम कारावास व 1,000रू अर्थदण्ड व धारा 452 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 4 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000रू अर्थदण्ड से दण्डित किया। विशेष लोक अभियोजक जगदीश चौहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 31 जुलाई 2021 की दिन के समय की थाना नीमच सिटी क्षैत्र की हैं। घटना दिनांक को 8 वर्षीय पीड़िता के पिता ने थाना नीमच सिटी में उपस्थित होकर बताया कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब होने से वह उसको जिला चिकित्सालय, नीमच लेकर आया था तथा उसके पीडिता सहित 4 बच्चों को वह उसके भाई के घर छोड़ कर गया था। दिन के समय फरियादी के भाई की पत्नी ने फोन लगाकर फरियादी को बुलाया और बताया कि पीड़िता दूसरों बच्चों से साथ खेल रहीं थी तभी आरोपी आया ओर घुमाने का बोलकर वह पीड़िता को उसके ही झोपड़े में लेकर गया तथा पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। उसी समय वहा पर फरियादी के भाई की पत्नी आ गई जिसको देखकर आरोपी वहा से भाग गया। फरियादी द्वारा बताई घटना के आधार पर आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना नीमच सिटी में अपराध क्रमांक 349/2021 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर, पीड़िता का मेडिकल कराकर व उसके उम्र संबंधीत दस्तावेज को जप्त कर शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान पीड़िता सहित सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान कराकर आरोपी के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराकर मात्र 8 वर्षीय पीड़िता के साथ हुई घटना की गंभरता व उसके समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए उसको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक जगदीश चौहान द्वारा की गई।

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