नीमच। सुश्री संध्या मरावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा अवैध रूप से वाहनों में गैस भरने वाले आरोपी मुर्तजा अली पिता इमदाद अली, उम्र-52 वर्ष, निवासी-बंगला नंबर 25, जिला-नीमच को धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत दोषी पाते हुवे 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000 रू. जुर्माने से दण्डित किया। रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओं द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 6 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 16.10.2014 को शाम के लगभग 7 बजे नीमच स्थित स्टॉर ट्रेवल्स के ऑफिस की हैं। घटना दिनांक को सुश्री शालू वर्मा, जिला आपूर्ति अधिकारी तथा सुश्री ज्योति थानेश्वर, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा स्टॉर ट्रेवल्स के परिसर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जहाँ 17 इण्डेन कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किलोग्राम की क्षमता वाले तथा दो रिफलिंग मशीन जिसका उपयोग वाहनों में अवैध रूप से घरेलू गैस भरने में किया जाता हैं मिले, जिनका व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था। आरोपी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के आदेश का उल्लंघन किये जाने से दोनो रिफिलींग मशीन व 17 घरेलू गैस सिलेण्डरों को जप्त कर उसके विरूद्ध पुलिस थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 148/2016 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए आरोपी द्वारा अवैध रूप से वाहनों में घरेलू गैस भरने के अपराध को प्रमाणित कराते हुवे उसको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।