Latest News

जमीन विवाद के कारण घर में घुसकर मारपीट करने वाले 5 आरोपीयों को 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास

Neemuch Headlines October 31, 2022, 1:39 pm Technology

नीमच। सुश्री संध्या मरावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा जमीन विवाद के कारण घर में घुसकर फरियादी के साथ मारपीट करके उसको गंभीर चोट पँहुचाने वाले 05 आरोपीगण (1) दिनेशदास पिता प्रभुदास बैरागी, उम्र-36 वर्ष, निवासी-ग्राम लसुडी हाड़ा, जिला नीमच, (2) सत्यनारायण पिता पूरनदास बैरागी, उम्र-46 वर्ष, (3) लक्ष्मीनारायण पिता पुरनदास बैरागी, उम्र-36 वर्ष, (4) गोविंद गोपाल पिता पुरनदास बैरागी, उम्र-34 वर्ष तथा (5) महावीरदास पिता पुरनदास बैरागी, उम्र-40 वर्ष, चारो निवासीगण-ग्राम धामनिया जागीर, तहसील छोटी सादडी, जिला प्रतापगढ (राजस्थान) को धारा 452, 325/149, 147 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत दोषी पाते हुवे 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 1500-1500 रू. जुर्माने से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओ श्री रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 13.11.2015 को शाम के 06 बजे ग्राम लसुड़ी हाड़ा स्थित फरियादी मुकुंददास के घर की हैं। घटना दिनांक को पाँचो आरोपीगण टवेरा गाड़ी में आये ओर जमीन विवाद के कारण फरियादी के घर में घुसकर लकड़ीयों व लात-घूंसो से उसके साथ मारपीट करी, तब चिल्लाचोट की आवाज सुनकर उसकी पत्नी मंजूबाई व रूपसिंह, सावंतसिंह व श्यामलाल ने आकर बीच-बचाव किया, जिसके बाद आरोपीगण वहा से चले गये। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच सिटी पर की गई, जिस पर से अपराध क्रमांक 483/2016 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई।

विवेचना के दौरान आहत का मेडिकल कराया गया, जिसमें उसके बाँये हाथ पर फैक्चर होना पाया गया। इसके पश्चात् आरोपीगण को गिरफ्तार कर शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से आहत फरियादी व चश्मदीद साक्षीगण सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए आरोपीगण द्वारा जमीन विवाद के कारण फरियादी के साथ मारपीट कर उसको गंभीर चोट पँहुचाये के अपराध को प्रमाणित कराते हुवे उनको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

Related Post