खेत में खम्भा गाड़ने की बात को लेकर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने वाले 4 आरोपीयों का 3-3 माह का कारावास।

Neemuch Headlines September 13, 2022, 6:57 pm Technology

मनासा। श्रीमान सक्षम नरूला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा खेत में खम्भा गाड़ने की बात को लेकर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने वाले एक महिला सहित 4 आरोपीगण

(1) नंदकिशोर पिता मुन्नालाल मालवीय, आयु-40 वर्ष,

(2) दिलीप पिता मुन्नालाल मालवीय, आयु-36 वर्ष

(3) मुन्नालाल पिता हीरालाल मालवीय, आयु-68 वर्ष तथा

(4) भंवरीबाई पति मुन्नालाल मालवीय, आयु-66 वर्ष, सभी निवासी-कुकडेश्वर, तहसील मनासा जिला नीमच को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 323/24, 506(2) के अंतर्गत दोषी पाते हुए 03-03 माह के सश्रम कारावास एवं कुल 1500-1500रू. जुर्माने से दण्डित किया। योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना घटना 8 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 01.07.2014 को शाम के 5 बजे थाना कुकड़ेश्वर क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले टमोटी रोड़ स्थित फॉरेस्ट नाका की हैं। फरियादी भैरूलाल उसकी जमीन पर खम्भे गाड़ रहा था कि वहां पर आरोपीगण ओर उसको खम्भे अन्दर की तरफ लगाने को कहा, फिर खम्भे गाड़ने से मना करने लगे। इसी बात को लेकर आरोपीगण पत्थर व लात-घूॅसों से उसके साथ मारपीट करने लगे, जब फरियादी की माता प्रज्ञाबाई बीच-बचाव करने आई तो आरोपीगण ने उनके साथ भी मारपीट करते उनको जान से मारने की धमकी दी। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना कुकड़ेश्वर में की गई, जिस पर से अपराध क्रमांक 146/2014, धारा 323/34, 506(2) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत पंजीबद्ध करके आहतगण का मेडिकल कराने के बाद शेष आवयश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी, उसकी माता व चश्मदीद सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपीगण द्वारा मारपीट किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 323/34, 506(2) के अंतर्गत 03-03 माह के कारावास एवं 1500-1500 रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा की गई।

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