नीमच । जिला मजिस्ट्रेट नीमच हिमांशु चंद्रा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1)के तहत शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना नीमच म.प्र. (GOAW) परिसर के ऊपर के हवाई क्षेत्र को नो ड्रोन झोन घोषित कर, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 19 मई 2026 तक प्रभावशील रहेगा।