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अफीम नीति 2021-22 घोषित, 4.2 से 5 की मार्फिन पर 6 और 4.2 किलो की औसत मार्फिन देने वाले को पुनः पट्टे पढ़े पूरी खबर

Neemuch Headlines October 12, 2021, 9:50 am Technology

अफीम नीति 2021-22 घोषित, 4.2 से 5 की मार्फिन पर 6, 5 से 5.9 की मार्फिन पर 10 एवम 5.9 से अधिक मार्फिन पर 12 आरी के पट्टे होंगे वितरित

अफीम नीति 2021-22 देर रात घोषित हुई। 4.2 से 5 तक की मार्फिन देने वाले किसानों को होंगे 6 आरी के पट्टे वितरित। 5 से 5.9 तक की मार्फिन देने वाले किसानों को 10 आरी एवम् 5.9 से अधिक मार्फिन देने वाले किसानों को 12 आरी के वितरित होंगे। साथ ही वे किसान जिन्होंने इससे संबंधित प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो की देखरेख में फसल वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान अपनी संपूर्ण पोस्त की फसल की जुताई की हो, परन्तु जिन्होने इसी तरह फसल वर्ष 2017-18 के दौरान अपनी सम्पूर्ण पोस्त फसल की जुताई नहीं थी।

(iii) किसान जिनकी लाइसेंस मंजूर न करने के खिलाफ अपील को फसल वर्ष 2020-21 में निपटान की अंतिम तारीख के बाद अनुमति दे दी गई हो।

(iv) किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2020-21 अथवा किसी अगले वर्ष में पोस्त की खेती की हो और जो अनुवर्ती वर्ष में लाइसेंस के लिए पात्र थे, किन्तु किसी कारणवश, स्वेच्छा से लाइसेंस प्राप्त न किया हो अथबा, जिन्होंने अनुवर्ती फसल वर्ष में लाइसेंस प्राप्त करने के बाद किसी कारणवश अफीम पोस्त की खेती बास्तव में न की हो।

(v) किसान जिनको कि किसी दिवंगत पात्र किसान ने फसल वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म सं. 1(देखें नियम 7) के कॉलम 11 में नामित किया गया हो।

(vi) जिला अफीम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद मृत पात्र कृषकों के कानूनी बारिसों में से एक, ऐसे मामलों में किसी भी कारण से किसान के विधिक उत्तराधिकारी को फॉर्म सं. 1 में नामित नहीं किया गया हो या किसी फसल बर्ष में फॉर्म सं. 1 में जिस व्यक्ति को नामित किया गया है बह पारिवारिक सदस्य/रक्त संबंध की परिभाषा के अतंर्गत नहीं आते हों।

(vii) ऐसे किसान जिनका एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत किसी सक्षम अदालत में – किसी अपराध के लिए आरोप / आरोपों के आधार पर लाइसेंस समाप्त कर दिया गया हो और सक्षम अदालत द्वारा उक्त मामले | मामलों में उन्हें बरी कर दिया गया हो व 31 जुलाई, 2021 तक ये आदेश अनंतिम हो चुके हों, तब ऐसे किसान भी अफीम पोस्त की खेती करने के लिए लाइसेंस के पात्र होंगे बशर्ते कि वे अन्य सभी शर्तों की पूर्ति पर करते हों अदालत के निर्णय व इस आशय की घोषणा की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें।

(viii) ऐसे किसान जिन्होने फसल वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान खेती किए गए कुल क्षेत्रों का 50% से अधिक मात्रा में जुताई कर दी वे फसल वर्ष 2021-22 के लिए अफीम पोस्त की खेती के लाइसेंस प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। 2 क. इस अधिसूचना के खंड 3 और 7 के अधीन, निम्नलिखित अफीम पोस्त के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती करने के लिए लाइसेंस के लिए पात्र होंगे, जिसमें से लांसिंग के माध्यम से कोई रस नहीं निकाला गया हो।

(i) ऐसे किसान (कानूनी बारिसों सहित) जिन्होंने फसल वर्ष 2020-21 में मॉर्फिन (एमक्यूबाई-एम) की औसत उपज 3.7 प्रति हेक्टेयर और उससे अधिक किन्तु 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम प्रदान की है।

(ii) ऐसे किसान (कानूनी वारिसों सहित) जिनके लाइसेंस को फसल बर्ष 2019-20 और 2020-21 में रद्द कर दिया गया था, बशर्ते उन्होने लगातार पिछले पांच वर्षों में मॉर्फिन (एमक्यूबाई-एम) की औसत उपज 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के 100 प्रतिशत या उससे अधिक के बराबर उपज दी हो. जिसमें वह वर्ष भी शामिल है, जब उनका लाइसेंस रद्द रहा हो, कानूनी बारिस को लाइसेंस के हस्तांतरण के मामले में, मृतक किसानों द्वारा दी गयी औसत उपज के लिए अफीम के कुल औसत की गणना को ध्यान में रखा जाएगा।

3. लाइसेंस की शर्ते किसी भी किसान को तब तक लाइसेंस मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक बह निम्नलिखित शर्तों को पूरा न करता हो/करती हो :-

(i) उसने फसल वर्ष 2020-21 के दौरान पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसशुदा बास्तबिक क्षेत्र से 5% क्षम्य क्षेत्र’ से अधिक क्षेत्र में खेती न की हो।

(ii) उसने कभी भी अफीम पोस्त की अवैध खेती न की हो तथा स्वापक औषधि तथा मन:प्रभावी द्रव्य पदार्थ अधिनियम, 1985 और उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अंतर्गत उस पर किसी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय में आरोप नहीं लगा सिद्ध किया गया हो।

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