राजस्थान रोडवेज बस में अब बिना टिकट यात्रा करने पर 2 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा.
यह जुर्माना बस रूट के किराए का 10 गुना तक होगा. विधानसभा में बुधवार को हंगामे के बीच राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) (संशोधन) विधेयक को पारित कर दिया गया है. इस बिल को अब राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही जुर्माना बढ़ाने का प्रावधान लागू हो जाएगा. परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने विधानसभा में बिल पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि इस प्रावधान से बसों में बिना टिकट यात्रा करने वालों पर अंकुश लगेगा. वर्तमान सरकार की मुख्य प्राथमिकता भ्रष्टाचार को रोकना हैं. इसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं.
वर्तमान सरकार में पहली बार एक ही बार में 900 नई बसें खरीदकर बस संचालन को मजबूत किया है. आगे अब 500 नई बसें खरीदने की तैयारी कर रहे हैं. परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सदन में जानकारी दी कि रोडवेज बसों में बिना टिकट यात्रा करने पर अभी एक तरफ के किराए का पांच गुना जुर्माना वसूला जाता है.
इसे बढ़ाकर अब 10 गुना तक किया है. अब अधिकतम 2000 रुपये तक जुर्माना वसूला जा सकेगा. रोडवेज में बिना टिकट यात्रा से काफी नुकसान होता है.
राजस्थान रोडवेज पिछले कई साल से लगातार घाटे में चल रही है, अब तक 5000 करोड़ तक घाटा पहुंच चुका है.