नीमच। अरविन्द दरिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा 5 लीटर जहरीली शराब की तस्करी करने वाले आरोपी शांतिलाल पिता ख्यालीराम पाटीदार, उम्र-62 वर्ष, निवासी ग्राम गोमाना, तहसील छोटी सादडी, जिला प्रतापगढ़ (राजस्थान) को धारा 49-ए म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत 18 माह के सश्रम कारावास एवं 1,00 रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 06.02.2020 दिन के 12ः30 बजे उदय विहार कॉलोनी के पास स्थित बालाजी मंदिर के सामने आमरोड़ की हैं। थाना नीमच केंट के उपनिरीक्षक कैलाश किराड़े को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबीर सूचना मिली की, उदय विहार कॉलोनी के पास आमरोड़ पर एक व्यक्ति मोटरसायकल पर हाथ भट्टी की कच्ची जहरीली शराब को लेकर जाने वाला हैं। मुखबीर सूचना के आधार पर घेराबंदी किये जाने पर मुखबीर द्वारा बताये हुलिये का व्यक्ति मोटरसायकल पर आता दिखा, जिसको रोककर उसकी मोटरसायकल की तलाशी लिये जाने पर साईड में बंधे झोले में 5 लीटर जहरीली नीले रंग की तेजगंध वाली शराब होना पाया गया। आरोपी के कब्जे से शराब जप्त कर व उसको गिरफ्तार कर, उसके विरूद्ध पुलिस थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 97/20, धारा 49-ए म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत पंजीबद्ध करते हुए, जप्तशुदा शराब में से 1 लीटर शराब को क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, इंदौर भेजा गया जहां से प्राप्त रिपोर्ट में भी शराब को जहरीली मानव स्वास्थ्य के लिए अनुपयुक्त पाया गया। पुलिस नीमच केंट द्वारा शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर चालान नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान जप्तीकर्ता अधिकारी, पंचसाक्षी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपी द्वारा 5 लीटर जहरीली हाथ भट्टी की कच्ची शराब की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराकर, उसे कठोर दण्ड से दंडित किये जाने का निवेदन किया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 49-ए म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत 18 माह का सश्रम कारावास एवं 1,00रू जुर्मानें से दंडित किया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा की गई।