मनासा। धर्म कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा राजीनामें की बात को लेकर पति-पत्नी के साथ घर में घुसकर मारपीट करने वाले तीनों आरोपीगण
(1) रामप्रसाद पिता हीरालाल गायरी, उम्र-35 वर्ष,
(2) धनसुख पिता हीरालाल गायरी, उम्र-25 वर्ष व
(3) पूरालाल पिता हीरालाल गायरी, उम्र-40 वर्ष
तीनो निवासी-ग्राम बरखेड़ा, तहसील मनासा, जिला नीमच को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 323, 452 के अंतर्गत कुल 09-09 माह के कारावास व 700-700रू. जुर्माने से दण्डित किया। योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 08.02.2013 सुबह के लगभग 8ः30 बजे ग्राम बरखेड़ा स्थित फरियादी भोनीराम गायरी के घर की हैं। फरियादी व आरोपीगण के मध्य एक आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था, उसी बात को लेकर आरोपीगण लकड़ी व पत्थर लेकर फरियादी के घर पर आये और बोले कि जो केस कोर्ट में चल रहा हैं, उसमें राजीनामा कर ले, तो इस पर फरियादी बोला कि वह विचार करके बतायेगा और घर के अंदर चला गया तो चारों आरोपीगण रामप्रसाद, धनसुख, पूरालाल व अमृतराम फरियादी के घर के अंदर घुसकर उसके साथ लकड़ी, पत्थर व लात-घूसों से मारपीट करने लगे, जब फरियादी की पत्नी डालीबाई बीच-बचाव करने आयी तो आरोपीगण ने उसके साथ भी मारपीट की, जिस कारण घटना स्थल पर आये सतपालसिंह, कारूलाल, रोडीबाई ने बीच-बचाव किया, फिर आरोपीगण वहॉ से चले गये। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना कुकडेश्वर पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 21/2013, धारा 323/34, 452 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया।
पुलिस कुकडेश्वर द्वारा आहतगण का मेडिकल कराकर शेष विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान एक आरोपी अमृतराम की वर्ष 2018 में मृत्यु हो जाने से शेष तीन आरोपीगण के विरूद्ध विचारण चला। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा फरियादी व उसकी पत्नी, चश्मदीद सहित सभी महत्वपूर्ण साक्षीयों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा तीनों आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 452 के अंतर्गत 03-03 माह का कारावास व 300-300रू. जुर्माना, धारा 323/34 में फरियादी भोनीराम से मारपीट किये जाने के संबंध में 03-03 माह का कारावास व 200-200 रू. जुर्माना व धारा 323/34 में आहत डालीबाई से मारपीट किये जाने के संबंध में 03-03 माह का कारावास व 200-200रू. जुर्माना, इस प्रकार आरोपीगण को कुल 09-09 माह का कारावास व व 700-700रू. जुर्माने से दण्डित किया गया व सभी सजॉये एक साथ भुगतायी जाने का आदेश भी दिया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा की गई।