नीमच। एम. ए. देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा मोटरसायकल व मोबाईल की लूट करने वाले आरोपी भारत पिता भैरूलाल बावरी, उम्र-44 वर्ष, निवासी कचरानिया चंद्रावत, थाना पिपलिया मण्डी, जिला मंदसौर को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 394 के अंतर्गत 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500रू. जुर्माने से दण्डित किया। विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 16 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 17.12.2005 की रात के लगभग 8 बजे पदमपुरा खारी पुलिया के पास घसुण्डी जागोर रोड़ की हैं। फरियादी नंदकिशोर व शिशुपालसिंह मोटरसायकल से घसुण्डी जागीर की तरफ जा रहे थे कि पुलिया के पास दो मोटरसायकल पर चार आरोपीगण आये और फरियादीगण की मोटरसायकल रूकवाकर उन्होने लकडी के डंडो व लात-घूसो से दोनो के साथ मारपीट कर, उन दोनो के मोबाईल, मोटरसायकल व नगद रूपयो की लूट कर चले गये। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना जीरन पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 213/2005, धारा 394 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस जीरन के एसआई अजित सिंह ने विवेचना के दौरान चारों आरोपीगण दिनेश बावरी, अम्बालाल दमानी, भारत बावरी व दलपत बावरी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट की हुई संपत्ति को जप्त कर शेष विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान आरोपी अम्बालाल व दलपत के फरार होने से उनके संबंध में प्रकरण का निराकरण नहीं हो सका एवं एक आरोपी दिनेश के संबंध में वर्ष 2011 में प्रकरण का निराकरण हो चुका था तथा शेष 1 आरोपी भारत बावरी के संबंध में निर्णय पारित हुआ। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा फरियादीगण, जप्तीकर्ता अधिकारी व विवेचक सहित सभी महत्वपूर्ण साक्षीयों के बयान कराकर आरोपी द्वारा लूट किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराकर उसे कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 394 के अंतर्गत में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा की गई।