नीमच। विवेक कुमार, विशेष न्यायाधीश (एन. डी .पी.एस. एक्ट, 1985) नीमच के द्वारा 02 क्ंिवटल डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपी गोविंद सिंह पिता भंवरसिंह सौधिया राजपूत, उम्र-48 वर्ष, निवासी ग्राम फतेहपुर, थाना नारायणगढ़ जिला मंदसौर को एन.डी.पी. एस. एक्ट की धारा 8/15 के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया।
मनीष जोशी, लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 07 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 28.08.2014 की है। पुलिस थाना नीमच सिटी में पदस्थ ए.एस.आई. छविनाथ सिंह को दूरभाष पर मुखबिर सूचना मिली कि गोविंद सिंह नाम का व्यक्ति मारूति वेन से अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा पिपलिया मिर्च से जवासा फण्टा होते हुए भादवामाता किसी तस्कर को देने जाने वाला हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर वह मय फोर्स जवासा फण्टा पिपलिया मिर्च मार्ग पर पहुॅचकर घेराबंदी किये जाने पर देखा कि मुखबिर द्वारा बताया वाहन आते दिखा, जिसको फोर्स की मदद से रोके जाने की कोशिश करने पर वाहन में बैठे व्यक्ति मौके से फरार हो गये व एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसने अपना नाम गोविंद सिंह बताया। वाहन की तलाशी लिये जाने पर उसमें 05 बोरो में डोडाचूरा 02 क्ंिवटल भरा होना पाया गया। जिसको जप्त कर व आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध पुलिस थाना नीमच सिटी में अपराध क्रंमाक 357/2014, अंतर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अन्य आरोपीगण को गिरफ्तार कर शेष विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराये गये। माननीय न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आयी साक्ष्य के आधार पर आरोपी गोविंद सिंह को अवैध रूप से डोडाचूरा की तस्करी किये जाने के अपराध का दोषी मानते हुये धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000 रू. जुर्माने से दण्डित किया गया तथा शेष आरोपीगण जगदीश बंजारा व नवल सिंह सौधिया को दोषमुक्त किया गया व जीतू उर्फ गोपाल बंजारा के संबंध में पृथक विचारण चल रहा हैं। न्यायालय में शासन की ओर स पैरवी मनीष जोशी, लोक अभियोजक, नीमच द्वारा की गई।