नीमच। पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुदरसिंह कनेश, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस जावद रविन्द्र बोयट तथा थाना प्रभारी जावद विजय सिसोदिया के मार्गदर्शन तथा पुलिस चौकी नयागाँव प्रभारी उप निरीक्षक शिव सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में नयागांव पुलिस द्वारा अन्तर्राज्यीय गौ तस्कर गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त एक अशोक लेयलेण्ड कम्पनी का कन्टेनर क्रमांक एनएल 01 एसी 5586 को जप्त कर उसके अन्दर क्रूरतापूर्वक भरे 34 गौवंश को मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की गई है। पुलिस चौकी नयागाँव पर पदस्थ सउनि शिवलाल कलमी को सूचना प्राप्त हुई कि अशोक लेयलेण्ड कम्पनी के कन्टेनर क्रमांक एनएल 01 एसी 5586 के अन्दर कुछ लोग 34 गौवंश को राजस्थान से क्रूरता पूर्वक भर कर अवैध रूप से परिवहन करते हुए धुलिया महाराष्ट्र वध के लिए ले जा रहे हैं जो नयागाँव होते हुए गुजरेंगे। सूचना पर से तत्काल रेल्वे क्रासिंग नयागाँव पर फोर्स की मदद से नाकाबन्दी की गई जो थोड़ी देर बाद एन कन्टेनर कमांक एनएल 01 एसी 5586 निम्बाहेडा तरफ से आते दिखा जिसे पुलिस टीम द्वारा रोकने की कोशिश करते कन्टेनर चालक द्वारा चौकी नयागाँव के अधिग्रहण वाहन को टक्कर मार कर शासकीय कर्मचारीयों को भय में डाला गया जो उक्त कन्टेनर को बमुश्किल रोका गया जिसके अन्दर तीन व्यक्ति बैठे थे जो एक व्यक्ति मौके से कन्टेनर के अन्दर से उतर कर भाग निकला। कन्टेनर चालक का नाम अकबर सुन्नी साथी मुख्त्यार मोगिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक अशोक लेयलेण्ड कम्पनी का कन्टेनर क्रमांक एनएल 01 एसी 5586, 34 केडे, वाहन का रजिस्ट्रेशन कार्ड, परमिट एवं ड्रायविंग लाईसेन्स कुल कीमती 12,34,000 /- रूपयें जप्त कर आरोपियान अकबर सुन्नी, मुखत्यार मोगिया एवं यूसूफ न्यारगार (फरार ), के विरूद्ध थाना जावद पर अपराध क्र. 316 / 21 धारा 4,6,6 (क), (ख).9(1) 9 (2) म०प्र० गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004, 4 (1) 6 (क), (ख). 10 म०प्र० कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 1959, 11 (घ) (च) पशु क्रूरता अधिनियम, 353 भादवि 66 / 192(ए), 81 / 177 मोटर व्हीकल एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पूर्व में भी दिनांक 20.04.2021 को पुलिस चौकी नयागाँव द्वारा उपरोक्त कन्टेनर कमांक एनएल 01 एसी 5586 के अन्दर 39 गौवंश को क्रूरता पूर्वक दूस-ठूस कर भर कर वध हेतु ले जाते पकड़ा गया था जिस पर से थाना जावद पर अपराध क्रमांक 170/2021 धारा 46,6(क). 6(ख).9 (1) 9 (2) म0प्र0 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004, 11 (घ ) (च) पशु क्रूरता अधिनियम का पंजीबद्ध कर चालान माननीय न्यायालय में पेश किया गया था जो उक्त वाहन के राजसात की कार्यवाही जिला दण्डाधिकारी नीमच के कार्यालय में प्रचलित है। जप्त सामग्री एक अशोक लेयलेण्ड कम्पनी का कन्टेनर क्रमांक एनएल 01 एसी 5586, 34 केडे, वाहन का रजिस्ट्रेशन कार्ड, परमिट एवं ड्रायविंग लाईसेन्स, रस्सी के छोटे बड़े टुकडे कुल कीमती 12,34,000/- रूपये कीमती 12,34,000/- रू है।
नाम आरोपीगण :-
1. अकबर सुन्नी पिता गफ्फार सुन्नी उम्र 32 साल निवासी मुल्तानपुरा जिला मन्दसौर
2. मुखत्यार पिता जुम्मा मोगिया जाति मुसलमान उम्र साल निवासी बोतलगंज जिला मन्दसौर
3. यूसुफ न्यारगार निवासी बोतलगंज थाना पीपल्या मण्डी जिला मन्दसौर (फरार)
पुलिस टीम उपरोक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी नयागाँव उप निरीक्षक शिव सिंह रघुवंशी, सउनि शिवलाल कलमी आ
तेज सिंह, आर० बलराम पाटीदार का सराहनीय योगदान रहा।