नीमच। डाॅ. मनोज कुमार गोयल, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा मेडिकल स्टोर से चोरी करने वाले आरोपी मनोज पिता गोपाल शर्मा, उम्र 25 वर्ष, निवासी छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़ (राजस्थान) को भादवि की धारा 457, 380 के अंतर्गत 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,000-1,000 रूपयें जुर्माने से दण्डित किया। विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 5 वर्ष पुरानी हैं।
दिनांक 26.09.2016 को फरियादी विजय बहादुर सिंह जिसका जवासा चैराहे पर मेडिकल स्टोर हैं, वह रात को लगभग 8 बजे स्टोर बंद करके घर आ गया, फिर अगले दिन सुबह के लगभग 5ः45 बजे पड़ोसी दुकानदार विनोद का फोन आया कि उसकी दुकान का शटर टूटा हुआ हैं। फरियादी स्टोर पर पहुॅचा तो उसने देखा कि शटर टूटा हुआ हैं और दुकान के गल्ले में रखे हुए लगभग 20000-25000 रूपये व कैश स्लिप रसीदे चोरी हो गयी हैं। चोरी की रिपोर्ट उसने पुलिस थाना नीमच सिटी पर की, जिस पर से अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 495/2016, धारा 457, 380 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया।
विवेचना के दौरान एस.आई. के. के. वसुनिया द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिस आधार पर उसके कब्जे से चोरी गए रूपये में से 8000रू व रसीदे जप्त की गई, बाद शेष विवेचना उपरांत अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी, विवेचक व अन्य आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपी के विरूद्ध मेडिकल स्टोर का शटर तोड़कर चोरी किये जाने के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराकर आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी कोे धारा 457, 380 भादवि में 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास व 1,000-1,000रू. जुर्माने से से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा की गई।