Latest News

जावद न्यायालय ने अवैध देशी कट्टा रखने वालेे आरोपी को 01 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ किया जुर्माना

neemuch headlines February 26, 2021, 2:46 pm Technology

जावद। सोनू जैन, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जावद द्वारा आरोपी नासिर उर्फ भय्यू पिता एहसान खान, उम्र 27 वर्ष, निवासी रतनगढ़, जिला नीमच को एक देशी कट्टा 315 बोर मय जिंदा राउण्ड के अवैध रूप से अपने कब्जे में रखने के आरोप का दोषी पाकर 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500रू. जुर्माने से दण्डित किया। आकाश यादव, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि दिनांक 28.04.2017 को जाट चैकी प्रभारी एस.आई. रामपालसिंह राठौर मय फोर्स देहात भ्रमण पर थे, जब वह लुहारिया जाट यात्री प्रतिक्षालय पर पहुॅचे तो पुलिस को देखकर एक व्यक्ति तेज कदमों से वहाॅ से जाने लगा, जिसको देखकर शंका हुई तो उसको पकड़कर उसकी तलाशी लेने पर उसकी पेंट में एक देशी कट्टा 315 बोर मय एक जिंदा राउण्ड था, जिसका उसके पास लाईसेंस नहीं होने से कट्टे को जप्त कर व उसको गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध पुलिस थाना रतनगढ़ में अपराध क्रमांक 49/2017, धारा 25 आम्र्स एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध कर, शेष विवेचना उपरांत अभियोग पत्र जावद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में जप्तीकर्ता अधिकारी, सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुए आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 25 आम्र्स एक्ट के अंतर्गत 1 वर्ष के सश्रम कारावास व 500 रूपये जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री आकाश यादव, एडीपीओ द्वारा की गई।

Related Post